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Agra News: बेखाैफ... ताजमहल क्षेत्र में हो रहा अवैध निर्माण, 50 दिन में 11 प्राथमिकी

Mon, 23 Mar 2026 02:30 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 23 Mar 2026 02:30 AM IST
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Bekhaif... Illegal construction going on in Taj Mahal area, 11 FIRs in 50 days
आगरा। विश्व धरोहर ताजमहल के 500 मीटर क्षेत्र में रोक के बावजूद अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) विभाग निर्माण कार्य की जानकारी पर नोटिस देता है, लेकिन काम नहीं रुकता। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामला ठंडे बस्ते मेें चला जाता है। बीते 50 दिनों में एएसआई ने थाना ताजगंज में अवैध निर्माण के मामलों में 11 प्राथमिकी दर्ज कराई हैं।
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आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2025 के बीच ताजमहल क्षेत्र में 270 से अधिक अवैध निर्माण के मामले सामने आ चुके हैं। 107 से अधिक मामलों में एएसआई के महानिदेशक कार्यालय से निर्माण ध्वस्त करने के भी आदेश हो चुके हैं, लेकिन निर्माण कराने वाले कानूनी दावपेंच के सहारे मामला लटका देते हैं।
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एएसआई अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। इसके बाद ध्वस्तीकरण का काम आगरा विकास प्राधिकरण का है। वहीं एसीपी ताज सुरक्षा पियूष कांत राय ने बताया कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच के बाद चार्जशीट प्रस्तुत करती है। ध्वस्तीकरण का काम हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
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केस 1- ताजमहल के पूर्वी गेट से 300 मीटर की दूरी पर असद गली में सत्य कुमारी मकान का भूतल तुड़वाकर नया निर्माण करवा रही थीं। निर्माण के बीच एएसआई की ओर से 17 फरवरी को नोटिस दिया गया। इसके बाद भी काम नहीं रोका गया। निर्माण कार्य जारी रहने पर 21 मार्च को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस दौरान निर्माण कार्य पूरा हो गया।

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केस 2- असद गली में ही साधना देवी के मकान के भूतल पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। जानकारी पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 14 फरवरी को नोटिस देकर निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा। कार्य जारी रहने पर 21 मार्च को थाना ताजगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
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ताजमहल के आसपास निर्माण के ये हैं नियम

-100 मीटर क्षेत्र पूर्ण प्रतिबंधित है। इसमें किसी भी प्रकार का नया निर्माण, मरम्मत या बदलाव पूरी तरह वर्जित है।

-100–200 मीटर का क्षेत्र अत्यधिक नियंत्रित है। यहां केवल आवश्यक मरम्मत/संरक्षण कार्य आयुक्त कार्यालय की अनुमति से कराया जा सकता है।

- 200–300 मीटर में सीमित अनुमति के साथ निर्माण के लिए कड़ी शर्तें व स्वीकृति जरूरी है।

- 300–500 मीटर क्षेत्र में ऊंचाई, डिजाइन व पर्यावरण मानकों के अनुसार ही आयुक्त कार्यालय की अनुमति से निर्माण कराया जा सकता है।
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