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Agra News: तीन शराब तस्करों की एडीजे ने की जमानत खारिज

Wed, 03 May 2023 12:07 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 03 May 2023 12:07 AM IST
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ADJ rejected the bail of three liquor smugglers
मैनपुरी। थाना कुरावली क्षेत्र में अवैध शराब बनाकर शराब में मिलावट करके बेचने वाले तीन शराब तस्करों की जमानत अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने खारिज कर दी है। आरोपियों के आपराध को समाज के प्रति गंंभीर अपराध मानकर आदेश में टिप्पणी भी की है।थाना कुरावली पुलिस ने 13 अप्रैल 2023 को थाना क्षेत्र में गांव गोकुलपुर के पास नदी किनारे अवैध शराब बनाते तीन लोगों को पकड़ा था। उनके कब्जे से अवैध शराब, शराब बनाने के उपकरण, शराब में मिलने के लिए रखी गई यूरि या खाद बरामद की थी। पुलिस ने मौके से पकड़े गए गिरीश, देवेंद्र, प्रदीप कुमार को पूछताछ करके लिखापढ़ी करने के बाद जेल भेज दिया था।
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तीनों ने जमानत पाने के लिए जिला जज के न्यायालय में आवेदन किया। जमानत की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम के न्यायालय में की गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार चतुर्वेदी, पुष्पेंद्र दुबे ने आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया। अपर जिला जज प्रथम मुनव्व्वर जहां ने जमानत खारिज कर दी है। आदेश में लिखा है कि मिलावट करके शराब बेचना समाज के प्रति अपराध है। मानव जीवन के लिए भी हानिकारक है। मिलावटी शराब पीने से जनहानि होती है। ऐसे में आरोपियों को जमानत देना न्याय संगत नहीं है।
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