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अवैध कालोनी पर कार्रवाई: अमर एंक्लेव पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, ध्वस्त कर दिया निर्माण

Fri, 20 Oct 2023 04:46 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 20 Oct 2023 04:46 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 51, उपधारा 3 के तहत अवैध निर्माण हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया। इसके बाद एडीए प्रवर्तन दल ने कार्रवाई की। 
 

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Action on illegal colony Authority bulldozer ran on Amar Enclave demolished construction
अवैध कालोनी पर कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में अवैध कालोनियों में किस्तों पर प्लॉट बेचने का झांसा देकर खरीदारों को ठगा जा रहा है। उखर्रा में पांच हजार वर्ग मीटर में सड़क व दीवार खड़ी कर अवैध रूप से बनाए अमर एंक्लेव पर बृहस्पतिवार को आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा। अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है।
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ताजगंज वार्ड के अवर अभियंता ने 23 मार्च 2023 को उखर्रा में निरीक्षण किया था। जहां पांच हजार वर्ग मीटर में जगदीश लोधी, निर्मला देवी और देवी सिंह ने अवैध रूप से कॉलोनी बनाई। अमर एंक्लेव नामक इस अवैध कालोनी में किस्तों पर प्लॉट बेचे जा रहे थे। मौके पर कोई नक्शा या अभिलेख नहीं दिखाए जाने पर एडीए ने निर्माण पर रोक लगाई, लेकिन निर्माण नहीं रोका। प्लॉट की बिक्री शुरू हो गई। कारण बताओ नोटिस के बावजूद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। 
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उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 51, उपधारा 3 के तहत अवैध निर्माण हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया। तय समय में निर्माण नहीं हटाने पर बृहस्पतिवार को एडीए प्रवर्तन दल ने कार्रवाई की। भविष्य में दोबारा निर्माण करने पर एफआईआर होगी।
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एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ के अनुसार अवैध कॉलोनियों व निर्माणों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि छह माह में 36 कालोनियां ध्वस्त की जा चुकी हैं। 100 बीघा से अधिक भूमि पर बनाई जा रही इन कालोनियों के कालोनाइजरों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
 
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