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Agra: 237 अस्पतालों को नोटिस, मांगी गई अग्निशमन विभाग की एनओसी; लाइसेंस का नहीं होगा नवीनीकरण
Sun, 07 Jun 2026 10:21 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Sun, 07 Jun 2026 10:21 AM IST
सार
आगरा में फायर एनओसी के बिना संचालित 237 अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया है। चेतावनी दी गई है कि एनओसी प्रस्तुत नहीं करने पर अस्पतालों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
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सीएफओ देवेंद्र सिंह
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अग्निशमन विभाग की एनओसी के बिना संचालित अस्पतालों पर सख्ती की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने 237 अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी कर अग्निशमन विभाग की एनओसी तलब की है। इसके बिना अस्पतालों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग में 487 अस्पताल पंजीकृत हैं। इनमें से 250 अस्पतालों को ही अग्निशमन विभाग की एनओसी प्राप्त है। बाकी 237 अस्पताल बिना फायर एनओसी के ही संचालित हो रहे हैं। आग लगने पर इनमें बचाव के इंतजाम भी पर्याप्त नहीं है। आपातकालीन निकासद्वार नहीं है। प्रवेश-निकासी के लिए एक ही गेट का उपयोग हो रहा है। अग्निशमन उपकरण भी खराब हैं और आग बुझाने के लिए पानी के टैंक की भी व्यवस्था नहीं है।
आग लगने की घटना होने पर मरीजों की जान का खतरा है। ऐसे में इन सभी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग सख्ती करने जा रहा है। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पतालों में अग्निशमन विभाग समेत संबंधित सभी एनओसी और मानक जरूरी हैं। 237 अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनके संचालकों से एनओसी तलब की है। एनओसी नहीं देने पर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
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अग्निशमन उपकरणों की होगी जांच
मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि जिन अस्पतालों में एनओसी है, उनके अग्निशमन उपकरणों और संसाधनों की जांच कराई जाएगी। जो अस्पताल बिना फायर एनओसी के संचालित हैं, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। इसकी रिपोर्ट सीएमओ को भी देंगे।
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स्वास्थ्य विभाग में 487 अस्पताल पंजीकृत हैं। इनमें से 250 अस्पतालों को ही अग्निशमन विभाग की एनओसी प्राप्त है। बाकी 237 अस्पताल बिना फायर एनओसी के ही संचालित हो रहे हैं। आग लगने पर इनमें बचाव के इंतजाम भी पर्याप्त नहीं है। आपातकालीन निकासद्वार नहीं है। प्रवेश-निकासी के लिए एक ही गेट का उपयोग हो रहा है। अग्निशमन उपकरण भी खराब हैं और आग बुझाने के लिए पानी के टैंक की भी व्यवस्था नहीं है।
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आग लगने की घटना होने पर मरीजों की जान का खतरा है। ऐसे में इन सभी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग सख्ती करने जा रहा है। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पतालों में अग्निशमन विभाग समेत संबंधित सभी एनओसी और मानक जरूरी हैं। 237 अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनके संचालकों से एनओसी तलब की है। एनओसी नहीं देने पर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
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अग्निशमन उपकरणों की होगी जांच
मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि जिन अस्पतालों में एनओसी है, उनके अग्निशमन उपकरणों और संसाधनों की जांच कराई जाएगी। जो अस्पताल बिना फायर एनओसी के संचालित हैं, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। इसकी रिपोर्ट सीएमओ को भी देंगे।