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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   15 lakh for mayor candidate and one lakh for Corporator increased election expenditure limit

Agra Nagar Nigam: मेयर प्रत्याशी के लिए 15 लाख, पार्षद के लिए एक लाख रुपये बढ़ी चुनाव खर्च सीमा

Wed, 31 Aug 2022 12:07 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 31 Aug 2022 12:07 AM IST
सार

अब मेयर प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपये और पार्षद तीन लाख रुपये तक चुनावी खर्च कर सकेगा। इसके दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 

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15 lakh for mayor candidate and one lakh for Corporator increased election expenditure limit
आगरा नगर निगम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च सीमा 15 लाख रुपये और पार्षद प्रत्याशी के लिए एक लाख रुपये बढ़ा दी गई है। मेयर प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपये और पार्षद तीन लाख रुपये तक खर्च कर सकेगा। मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनावों के लिए प्रत्याशियों की चुनाव खर्च, नामांकन शुल्क व जमानत राशि तय कर दी।
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दिसंबर में पार्षदों व मेयर का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। आगरा नगर निगम में 100 वार्ड हैं। संयुक्त निर्वाचन आयुक्त सुधा वर्मा ने मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम प्रभु एन सिंह को नए शुल्क के संबंध में आदेश जारी किए। 
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इन प्रत्याशियों को मिलेगी छूट 

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशी को जमानत राशि व नामांकन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। चुनाव खर्च अनारक्षित प्रत्याशियों के समान रहेगा। आगरा नगर निगम में मेयर प्रत्याशी की अधिकतम चुनाव खर्च सीमा वर्ष 2017 में 25 लाख रुपये और पार्षदों के लिए दो लाख रुपये थी।
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नगर पालिका अध्यक्ष के लिए खर्च सीमा 12 लाख रुपये तक

जिले में पांच नगर पालिका और सात नगर पंचायत हैं। 41 से अधिक वार्ड वाली नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए खर्च सीमा चार लाख रुपये बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है। 41 से कम वार्ड वाली नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम खर्च सीमा तीन लाख रुपये बढ़कर नौ लाख हो गई है। सदस्य 50 हजार अधिक दो लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए खर्च सीमा 1.50 लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये की है। सदस्यों के लिए 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। 

डीएम प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि अनारक्षित पद के लिए यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र खरीदता है तो उससे आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित राशि ही ली जाएगी। 

ये होंगे प्रत्याशियों के लिए शुल्क

पार्षद प्रत्याशी : अनारक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 400 रुपये, जमानत राशि 2500, आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 200 और जमानत राशि 1250। 
मेयर प्रत्याशी : अनारक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 1000 रुपये, जमानत राशि 12000, अनारक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 500 और जमानत राशि 6000। 
नगर पालिका अध्यक्ष पद : अनारक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 500 रुपये, जमानत राशि 8000, आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 250, जमानत राशि 4000।
नगर पालिका सदस्य पद : अनारक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 200 रुपये, जमानत राशि 2000, आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 100, जमानत राशि 1000। 
नगर पंचायत अध्यक्ष : आरक्षित वर्ग नामांकन शुल्क 250 रुपये, जमानत राशि 5000, आरक्षित वर्ग नामांकन शुल्क 125, जमानत राशि 2500। 
नगर पंचायत सदस्य : आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपये, जमानत राशि 2000, आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 50 रुपये, जमानत राशि 1000। 

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