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कसौली में अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने वाले एनजीटी के आदेश पर लगी रोक

Thu, 29 Nov 2018 05:00 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 29 Nov 2018 05:00 AM IST
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The ban on the order of NGT to regularize unauthorized constructions in Kasauli himachal

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल कसौली में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने की इजाजत दी गई थी।

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एनजीटी ने कहा था कि पर्यावरण मुआवजा चुकाने के बाद अनधिकृत निर्माणों को नियमित किया जा सकता है। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि एनजीटी का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में समय-समय पर दिए आदेशों के अनुरूप नहीं है।
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यह कहते हुए पीठ ने पांच अक्तूबर को एनजीटी के फैसले पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी।

एनजीटी ने कसौली के अनधिकृत निर्माणों को लेकर कई निर्देश जारी किए थे। इनमें एक निर्देश यह भी था कि पर्यावरण मुआवजा का भुगतान पर अनधिकृत निर्माणों को नियमित किया जा सकता है।

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