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प्रिंट रेट से ज्यादा पर शराब बेची तो रद्द होंगे लाइसेंस
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Fri, 29 Apr 2016 12:14 AM IST
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अगर विक्रेताओं ने प्रिंट से ज्यादा रेट पर शराब बेची तो उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।
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अगर विक्रेताओं ने प्रिंट से ज्यादा रेट पर शराब बेची तो उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। इसके लिए शराब विक्रेताओं को पहले एक चांस दिया जाएगा। यानी, पहली बार अगर ऐसा पाया गया तो पहले जुर्माना लगाया जाएगा। फिर दूसरी बार फिर सीधा चालान काटा जाएगा।
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यह जानकारी आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने दी। वीरवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में राज्य सचिवालय में आबकारी मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि प्रदेश में शराब की विक्रय प्रणाली को पटरी पर लाया जाएगा।
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उन्होंने माना कि उन तक इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि कुछ शराब विक्रेता प्रिंट रेट से ज्यादा कीमत पर शराब की बिक्री कर रहे हैं। यह सही नहीं है। विभाग बहुत संवेदनशील है। प्रकाश चौधरी ने कहा कि प्रिंट रेट से अधिक रेट पर शराब बेचने वाले विक्रेता को पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। एक बार जुर्माना लगा लिया गया तो उसके बाद विक्रेता का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
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आबकारी निगम मई में शुरू करेगा अपना काम
शराब की आपूर्ति के लिए खोला जा रहा आबकारी निगम अपना काम मई महीने से शुरू करेगा। इसके बाद प्रदेश के शराब के ठेकों के लिए यह निगम ही शराब की सप्लाई करेगा। इसकी पुष्टि आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने की। उल्लेखनीय है कि ये ठीक वैसे ही टेंडर के बाद सप्लाई करेगा, जैसे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम राशन की सप्लाई करता है।