HP Panchayat Election: तय नियम पूरे नहीं करने पर नई पंचायतों का पुनर्गठन अवैध, पुरानी स्थिति पर होंगे चुनाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Ankesh Dogra
Updated Wed, 01 Apr 2026 11:50 AM IST
सार
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया है कि इन पंचायतों का चुनावी रोस्टर नए सिरे से तैयार कर इसे 7 अप्रैल तक अंतिम रूप देकर प्रकाशित करे। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क