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Himachal High Court: महिलाओं के आधे बस किराये के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, निजी ऑपरेटरों को फिलहाल राहत नहीं

Wed, 29 Jun 2022 09:18 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 29 Jun 2022 09:18 PM IST
सार

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने याचिका पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के परिवहन सचिव व प्रबंधक निदेशक पथ परिवहन निगम को नोटिस जारी कर 13 जुलाई तक जवाब तलब किया है । 

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High Court sought the answer from govt In the case of half bus fare for women
हिमाचल हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

महिलाओं के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में 50 फीसदी किराये में छूट देने के मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय से हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने याचिका पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के परिवहन सचिव व प्रबंधक निदेशक पथ परिवहन निगम को नोटिस जारी कर 13 जुलाई तक जवाब तलब किया है । निजी बस ऑपरेटर संघ ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार द्वारा 7 जून 2022 को जारी की गई अधिसूचना कानून के सिद्धांतों के विपरीत है। जबकि महिलाओं व पुरुषों के लिए बराबर किराया होना चाहिए। पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रीन कार्ड जारी करने को भी प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है ।

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इस विषय में यह दलील दी गई है कि पथ परिवहन निगम की ओर से ग्रीन कार्ड जैसी सुविधाएं देने की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। मामले पर सुनवाई 13 जुलाई को होगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इस फैसले मंजूरी दी थी। इसके बाद  सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की थी। प्रदेश की महिलाओं को परिवहन सुविधाओं की यह घोषणा 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर चंबा में मुख्यमंत्री ने की थी। एचआरटीसी की राज्य के भीतर चलने वाली साधारण बसों में महिला यात्रियों को अभी तक 25 प्रतिशत किराये में छूट मिलती थी। अब इस छूट को 50 फीसदी कर दिया है।

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