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गुड़िया मामला: हाईकोर्ट में दोबारा जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर टली सुनवाई
Thu, 28 Oct 2021 07:48 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 28 Oct 2021 07:48 PM IST
सार
मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश सबीना की खंडपीठ के समक्ष गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले की जांच दोबारा करवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने मामले पर अपने पक्ष रखे।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले की जांच दोबारा करवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई आठ दिसंबर के लिए टल गई है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश सबीना की खंडपीठ के समक्ष मामले पर सुनवाई हुई। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने मामले पर अपने पक्ष रखे।
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प्रार्थी की ओर से दायर याचिका में सीबीआई की जांच पर खामियों को उजागर करते हुए मामले की छानबीन दोबारा शुरू करवाने की मांग की। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार सीबीआई ने इस मामले में सभी तथ्यों की तह में जाकर जांच नहीं की है। इस मामले पर अगली सुनवाई दिसंबर में होगी।
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यह उल्लेखनीय है कि गुड़िया दुष्कर्म मामले में सीबीआई ने एक चिरानी नीलू को आरोपी बनाया, जिसे कोर्ट से सजा हो चुकी है, मगर याचिकाकर्ता ने इस मामले की जांच से असंतोष जताया है। सीबीआई की जांच को सतही बताया है। इस संबंध में याचिका दायर कर मामले की दोबारा से जांच करवाने की मांग की है, जिससे कि दुराचार के बाद हुए इस हत्या मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो सके।
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