शिमला: ड्रग तस्करी के आरोपी के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट
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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रहकर नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले ड्रग तस्कर दीपराम ठाकुर की संपत्तियां अटैच करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष ईडी अदालत में उसके और उसके परिवार के खिलाफ पीएमएल एक्ट 2002 के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने आरोपी के खिलाफ जांच की शुरुआत प्रदेश पिुलिस के शिमला पश्चिम थाने में एनडीएपएस एक्ट की धाराओं में दर्ज किए गए एक मामले के आधार की थी। जांच के दौरान पता चला कि दीप राम लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी के काम में संलिप्त था। इससे अर्जित काली कमाई को वह निर्माण के व्यापार में लगाता और वहां से उस काली कमाई को सफेद करता था।
इसके बाद इसी काली कमाई से बेनामी संपत्तियां खरीदता था। इसी जांच के आधार पर ईडी ने करीब साढ़े चार करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया। यह पहली बार था जब ईडी ने किसी नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले ड्रग पैडलर के खिलाफ कार्रवाई की थी। अब उसके खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की है। शिमला पुलिस ने आरोपी दीपराम को करीब चार साल पहले नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। सबूतों के आधार पर उसे कोर्ट से सजा भी हो गई। वर्तमान समय में दीपराम और उसके सहयोगी शिमला जिले की एक जेल में अपनी सजा काट रहे हैं।