एयरटेल के CEO पर ठगी का तीसरा केस दर्ज
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नामी मोबाइल कंपनी एयरटेल के ग्रुप सीईओ सुनील भारती मित्तल पर ऊना (हिमाचल प्रदेश) की अदालत ने तीसरी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इससे पूर्व मित्तल पर ऊना की अदालत में दो अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इनमें पहली एफआईआर 4 सितंबर 2015 को और दूसरी एफआईआर 3 अक्तूबर 2015 को दर्ज हुई है।
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जानकारी के मुताबिक जिला की एक अदालत ने उपभोक्ता के खाते से डाटा पैक होने के बावजूद बैलेंस काटने के मामले में मोबाइल कंपनी एयरटेल के ग्रुप सीईओ सुनील भारती मित्तल के खिलाफ एक और आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
डाटा होने के बावजूद काट लिया मेन बैलेंस
अदालत में मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मोहित शर्मा ने बताया कि एयरटेल ने उपभोक्ता के मोबाइल पर इंटरनेट इस्तेमाल करने पर मेन बैलेंस से पैसे डिडक्ट कर लिए। जबकि उसके इंटरनेट पैक में अभी पर्याप्त डाटा मौजूद था।
वीरवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एयरटेल के ग्रुप सीईओ सुनील भारती मित्तल के खिलाफ आईपीसी की धारा 403, 405, 420 और आइटी एक्ट की धारा 65 और 66 के तहत केस दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।