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Azam Khan: सपा नेता आजम खां की मुश्किलें बरकरार... अभी इन मामलों में फैसला आना बाकी; निर्णय के करीब ये मुकदमे
Wed, 24 Sep 2025 08:57 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 24 Sep 2025 08:57 AM IST
सार
सपा नेता आजम खां भले ही जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए गए हों, लेकिन उनकी मुश्किलें बरकरार हैं। तीन मामले फैसले के करीब पहुंच चुके हैं। शत्रु संपत्ति के मामले में तीन धाराएं बढ़ चुकी हैं। सपा नेता की 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से मुश्किलें शुरू हुईं थीं।
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Azam Khan
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां भले ही जेल से रिहा हो गए हों लेकिन मुश्किलें बरकरार हैं। उनके लिए जहां एक अक्तूबर का दिन अहम माना जा रहा है। वहीं तीन मामले भी फैसले के करीब पहुंच चुके हैं। जल्द ही इन मामलों में फैसला आ सकता है।
कार से समर्थकों का अभिवादन करते आजम खां
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सपा नेता के खिलाफ कुल 104 मामले दर्ज हुए थे, इनमें से कुछ मामले दूसरे जिलों में भी विचाराधीन है। सूत्रों के अनुसार, मौजूदा समय में 59 मामले सेशन कोर्ट, जबकि 19 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे हैं। 12 मामलों में फैसला आ चुका है, जिसमें पांच मामले में सजा हो चुकी है। इसके साथ ही सात में उन्हें बरी किया जा चुका है। फिलहाल तीन मामले फैसले के करीब पहुंच चुके हैं।
सीतापुर जेल से रिहाई के बाद सपा नेता आजम खां का स्वागत करते नेता
- फोटो : पीटीआई
इन मामलों में फैसला आना बाकी
भड़काऊ भाषण:
भड़काऊ भाषण मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद है। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खां पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। इस दौरान सिविल लाइंस कोतवाली में तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने आजम खां के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि 23 अप्रैल 2019 को आजम खां का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसमें वह जनसभा में मतदाताओं को पुलिस के प्रति भड़का रहे थे और निर्धारित अवधि के बाद भी मतदान करने के लिए उकसा रहे थे। इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था। यह मामला अब फैसले के करीब पहुंच गया है।
भड़काऊ भाषण:
भड़काऊ भाषण मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद है। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खां पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। इस दौरान सिविल लाइंस कोतवाली में तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने आजम खां के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि 23 अप्रैल 2019 को आजम खां का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसमें वह जनसभा में मतदाताओं को पुलिस के प्रति भड़का रहे थे और निर्धारित अवधि के बाद भी मतदान करने के लिए उकसा रहे थे। इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था। यह मामला अब फैसले के करीब पहुंच गया है।
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सीतापुर जेल से रिहाई के बाद शाहजहांपुर हाइवे पर समर्थकों व कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाते आजम खां
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अमर सिंह के परिवार पर टिप्पणी करने का मामला
पूर्व सांसद अमर सिंह के परिवार को लेकर आजम खां का आपत्तिजनक बयान देने का मामला भी फैसले के करीब है। अमर सिंह की ओर से लखनऊ के गोमतीनगर थाने वर्ष 2018 में आजम खां के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें आरोप है कि आजम खां ने 23 अगस्त 2018 को एक न्यूज चैनल को साक्षात्कार दिया था। इस दौरान अमर सिंह से संबंधित सवाल पर आजम खां ने उनके परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बाद में यह मामला लखनऊ से रामपुर स्थानांतरित हो गया था। सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।
पूर्व सांसद अमर सिंह के परिवार को लेकर आजम खां का आपत्तिजनक बयान देने का मामला भी फैसले के करीब है। अमर सिंह की ओर से लखनऊ के गोमतीनगर थाने वर्ष 2018 में आजम खां के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें आरोप है कि आजम खां ने 23 अगस्त 2018 को एक न्यूज चैनल को साक्षात्कार दिया था। इस दौरान अमर सिंह से संबंधित सवाल पर आजम खां ने उनके परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बाद में यह मामला लखनऊ से रामपुर स्थानांतरित हो गया था। सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।
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सीतापुर जेल से रिहाई के बाद कार में मीडिया से बात करते सपा नेता आजम खां
- फोटो : पीटीआई
एक अक्तूबर को रामपुर कोर्ट में हाजिर होंगे आजम
सपा नेता आजम खां शत्रु संपत्ति के मामले में एक अक्तूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होंगे। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने को कहा है। इस मामले में पुलिस की ओर से तीन धाराओं को बढ़ाया जा चुका है। बचाव पक्ष का कहना है कि धाराएं बढ़ाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस वजह से इस मामले में सपा नेता को कस्टडी में नहीं लिया गया है।
सपा नेता आजम खां शत्रु संपत्ति के मामले में एक अक्तूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होंगे। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने को कहा है। इस मामले में पुलिस की ओर से तीन धाराओं को बढ़ाया जा चुका है। बचाव पक्ष का कहना है कि धाराएं बढ़ाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस वजह से इस मामले में सपा नेता को कस्टडी में नहीं लिया गया है।