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याकूब पर शिकंजा: आखिर कुर्क हुई नौ करोड़ की संपत्ति, जब्त भूमि पर लगाया बोर्ड, देखें कार्रवाई की तस्वीरें

Thu, 23 Mar 2023 09:26 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Thu, 23 Mar 2023 09:26 PM IST
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Action against Yakub Qureshi in Meerut and police attached property of nine crore
याकूब की संपत्ति कुर्क। - फोटो : अमर उजाला

मेरठ में पुलिस ने पूर्व मंत्री व मीट माफिया याकूब कुरैशी की संपत्ति को कुर्क करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए याकूब की नौ करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है।



पुलिस के अनुसार, गैंगस्टर 14(ए) के तहत खरखौदा के बिजली बंबा चौकी क्षेत्र में शकरपुर में मौजूद पूर्व मंत्री हाजी याकूब की पत्नी संजीदा बेगम के नाम पर करीब नौ करोड़ रुपये की कृषि भूमि जब्त कर ली गई है। बृहस्पतिवार को पुलिस व प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर उक्त भूमि पर बोर्ड लगा दिया है।

Action against Yakub Qureshi in Meerut and police attached property of nine crore
याकूब की संपत्ति कुर्क। - फोटो : अमर उजाला

पुलिस की जांच-पड़ताल में पूर्व मंत्री हाजी याकूब द्वारा अवैध रूप से मीट फैक्टरी चलाकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करना पाया गया था। जिस कारण न्यायालय द्वारा 17 मार्च को गैंगस्टर 14-ए के तहत हाजी याकूब व उसके परिवार के नाम करीब 31.77 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए थे। 

Action against Yakub Qureshi in Meerut and police attached property of nine crore
मेरठ पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

आदेश के बाद पुलिस-प्रशासन की टीम ने खरखौदा थाना क्षेत्र के जाहिदपुर, पीपली खेड़ा, शकरपुर व अल्लीपुर सहित 10 गांवों में जमीन चिन्हित की थी। 

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Action against Yakub Qureshi in Meerut and police attached property of nine crore
मेरठ पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

वहीं डीएम के जब्तीकरण के आदेश मिलने के बाद सीओ किठौर के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को शाकरपुर स्थित हाजी याकूब की पत्नी संजीदा बेगम के नाम कृषि भूमि, जिसका खसरा संख्या 138 रकबा करीब 0.64 10 हेक्टेयर व खसरा संख्या 150 रकबा करीब 0.430 हेक्टेयर दोनों कृषि भूमियों को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क कर लिया गया है। 

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Action against Yakub Qureshi in Meerut and police attached property of nine crore
याकूब की संपत्ति कुर्क। - फोटो : अमर उजाला

न्यायालय के आदेश पर सीओ किठौर को उक्त जमीन का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। जिसमें प्रशासक को उक्त संपत्ति के सर्वोत्तम हित के प्रबंधन की सभी शक्तियां भी दी गई हैं। 

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