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स्कूल वैन में बच्ची को बनाया हैवानियत का शिकार, कपड़ा बदलने के दौरान मां को पता चली ये बात

Fri, 27 Dec 2019 10:40 AM IST
विजय जैन डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर Published by: विजय जैन Updated Fri, 27 Dec 2019 10:40 AM IST
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Girl student molested by Driver accused arrested in gorakhpur
सांकेतिक तस्वीर

शाहपुर इलाके के एक प्लेवे स्कूल की चार वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी वैन चालक रमेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपित के खिलाफ 23 दिसंबर को प्रिंसिपल के साथ पहुंचे पिता ने केस दर्ज कराया था, तभी से वह फरार था।

Girl student molested by Driver accused arrested in gorakhpur
बच्ची से दुष्कर्म(डेमो)

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक घटना 18 दिसंबर को हुई थी। शाहपुर इलाके की चार वर्षीय बच्ची यहीं के एक प्लेवे स्कूल में पढ़ती है। वह वैन से स्कूल आती जाती थी। छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया है कि बेटी 18 दिसंबर को स्कूल गई थी। अन्य बच्चों को घर छोड़ने के बाद स्कूल वैन में अकेला पाकर चालक रमेश यादव ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची घर पहुंची तो उसके कपड़े बदलने के दौरान मां को घटना की जानकारी हुई।

Girl student molested by Driver accused arrested in gorakhpur
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर

परिजनों ने अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत की। चूंकि स्कूल में छुट्टी होने के कारण चालक आया नहीं था, लिहाजा प्रिंसिपल ने उसे 20 दिसंबर को बुलाया था। छात्रा के परिजन भी बुलाए गए थे। छात्रा के परिजन तो आए, लेकिन चालक फरार हो गया। इसके बाद 23 दिसंबर को छात्रा के माता-पिता और स्कूल के  प्रिंसिपल शाहपुर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई थी। इंस्पेक्टर अरुण पवार ने बताया कि आरोपित रमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बृहस्पतिवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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Girl student molested by Driver accused arrested in gorakhpur
रेप

दो बच्चों का पिता है आरोपित चालक
आरोपी चालक रमेश शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। वह स्कूल में पिछले एक वर्ष से काम कर रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि चालक पहले प्रबंधक के घर पर नौकर था। एक साल पहले वह स्कूल वैन चलाने लगा। पिछले एक वर्ष से स्कूल के टीचरों को घर से लाने और छोड़ने का काम करता था। कभी-कभी जब चालक नहीं रहते थे तो वह स्कूल के बच्चों को भी वैन से घर से लाता और ले जाता था। परिजनों की शिकायत पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया है।

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Girl student molested by Driver accused arrested in gorakhpur
प्रतीकात्मक तस्वीर

आजीवन कारावास की हो सकती है सजा
12 वर्ष या उससे कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में केस दर्ज होने के बाद विवेचना में यदि आरोप सही पाया जाता है तो ऐसे मामलों में आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा होती है। इस मामले में भी दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है।

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