ताजमहल के 500 मीटर दायरे में रहने वाले दो लाख लोगों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए प्रशासन ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। ताजगंज के लोगों को वाहन पास इस बार जारी नहीं किए जा रहे। 13 सितंबर को डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में फरमान जारी किया गया कि ताज के 500 मीटर में जिनके पास पार्किंग नहीं, उन्हें वाहन पास जारी नहीं होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्थानीय निवासियों को वाहन पास जारी करने का आदेश है और पार्किंग की कोई शर्त कोर्ट के आदेश में नहीं है। दूसरी तरफ ताज के 500 मीटर के अंदर कार्यक्रम, समारोह कर अफसर बार बार आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं।
ताजमहल के पास कांसर्ट: जनता परेशान-अफसर तोड़ रहे 'सुप्रीम' फरमान, डीएम ने मांगी रिपोर्ट
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ताज व्यू कन्सर्ट पर डीएम से मांगी रिपोर्ट
महताब बाग स्थित ताज व्यू प्वाइंट पर एडीए द्वारा आयोजित सांस्कृतिक आयोजन में प्रतिबंधित परिधि के उल्लंघन मामले में कमिश्नर अमित गुप्ता ने डीएम प्रभु एन सिंह को जांच के आदेश दिए हैं। 500 मीटर परिधि व पर्यावरण नुकसान के सम्बंध में रिपोर्ट मांगी गई है। कमिश्नर अमित गुप्ता ने बताया डीएम से जांच कराई जा रही है। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजमहल के पीछे महताब बाग में ताज व्यू प्वाइंट के प्रचार के लिए गीत संगीत व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 500 मीटर परिधि में कार्यक्रम पर रोक लगा रखी है।
ताजगंज में लोगों को ये आ रही मुश्किलें
ताज के 500 मीटर के अंदर रहने वाले लोगों के साथ यहां से नगला पैमा, जालमा समेत 15 से ज्यादा कॉलोनियों का रास्ता भी है। डीजल, पेट्रोल के वाहनों पर रोक के कारण निवासियों को पास जारी किए गए हैं। बाहरी वाहनों को अस्थाई पास के जरिए कुछ समय के लिए प्रवेश मिलता है, लेकिन इस बार आरटीओ ने वाहन पास जारी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने प्रशासन की रोक का हवाला दिया। वहीं पुरानी मंडी पर बैरियर लगाने का यहां के निवासियों ने विरोध किया है।
हम लोग परेशान हैं। रिश्तेदार कैसे आएंगे, उनके वाहन ही नहीं आने देंगे। रोजमर्रा का सामान तक नहीं ला पा रहे। पुरानी मंडी पर बैरियर लगाकर मनमाने तरीके से परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा उत्पीड़न करने का आदेश कब दिया है। आरिफ तैमूरी, ताजगंज
ताज ट्रिपेजियम जोन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने और गैस इकाइयों के मामले में आदेशों के उल्लंघन पर तत्कालीन कमिश्नर और टीटीजेड अथारिटी चेयरमैन के राममोहन राव को दो बार तलब किया जा चुका है। नेशनल चैंबर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल पहले तत्कालीन कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए थे। कोर्ट के उस आदेश के बाद पूरी प्रदेश सरकार में हड़कंप मच गया था। मुख्य सचिव ने तत्कालीन कमिश्नर को लखनऊ बुलाया और उसके बाद उनका तबादला कर दिया गया था।