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निर्भया केसः आज आ सकती है दोषियों की फांसी की नई तारीख, मां-बाप ने कोर्ट में लगाई गुहार

Wed, 12 Feb 2020 03:28 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 12 Feb 2020 03:28 PM IST
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Nirbhaya Case: hearing on new death warrant in patiala house court may come today
- फोटो : अमर उजाला

निर्भया के दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। इसे अपने पक्ष के लिए बड़ी सफलता मानते हुए निर्भया के माता-पिता ने वक्त बर्बाद न करते हुए मंगलवार को ही पटियाला हाउस कोर्ट में नया डेथ वारंट जारी करने के लिए आवेदन दायर किया है। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने आवेदन पर चारों दोषियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आगे जानिए कि मंगलवार यानी 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई उस दौरान क्या हुआ और दोषी विनय ने कौन सी नई चाल चली है और क्या एक बार फिर रुक जाएगी दोषियों की फांसी....

Nirbhaya Case: hearing on new death warrant in patiala house court may come today
- फोटो : अमर उजाला

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दिल्ली हाईकोर्ट के 5 फरवरी के उस आदेश पर गौर किया, जिसमें चारों दोषियों को एक हफ्ते यानी 11 फरवरी तक कानूनी विकल्पों के प्रयोग का समय दिया गया था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने 5 फरवरी को ही पटियाला हाउस कोर्ट का रुख कर डेथ वारंट जारी करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा था कि दोषियों को 7 दिन का समय दिया गया है और इससे पहले उनके खिलाफ डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता।

Nirbhaya Case: hearing on new death warrant in patiala house court may come today
Nirbhaya case - फोटो : अमर उजाला

कोर्ट ने कहा था कि जब दोषियों को कानून जीवित रहने की इजाजत देता है, तब उन्हें फांसी पर चढ़ाना पाप है। न्यायाधीश ने कहा कि मैं दोषियों के वकील की इस दलील से सहमत हूं कि महज संदेह और अटकलबाजी के आधार पर मौत के वारंट को तामील नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने तिहाड़ जेल की अर्जी खारिज कर करते हुए उसे फिर से अर्जी देने को कहा था। 11 फरवरी को दोषियों को दिया गया एक हफ्ते का समय पूरा हो गया है। इसी के चलते तिहाड़ जेल प्रशासन व निर्भया के माता-पिता ने मंगलवार को फिर पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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Nirbhaya Case: hearing on new death warrant in patiala house court may come today
nirbhaya case - फोटो : सोशल मीडिया

इस मामले में चारों दोषियों विनय, मुकेश, अक्षय और पवन के खिलाफ दो बार डेथ वारंट हो चुके हैं, लेकिन उनकी याचिकाएं लंबित होने के कारण वे फांसी से बचते रहे। फिलहाल मुकेश, विनय और अक्षय की क्यूरेटिव और दया दोनों याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। दोषी पवन के पास अब भी क्यूरेटिव और दया याचिका दायर करने का मौका है। हाईकोर्ट के अल्टीमेटम के बाद पवन को क्यूरेटिव या दया याचिका दायर करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी ओर, दोषी विनय की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।

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Nirbhaya Case: hearing on new death warrant in patiala house court may come today
- फोटो : अमर उजाला

जेल अथॉरिटी को नए डेथ वारंट के लिए निचली अदालत जाने की इजाजत 
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार की याचिका पर निर्भया मामले के चारों दोषियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि नोटिस जारी करने से मामले में और देरी होगी। शीर्ष अदालत ने जेल अथॉरिटी को दोषियों की फांसी का नया डेथ वारंट जारी कराने के लिए निचली अदालत जाने की भी छूट दी। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी पर रोक लगाने के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज कर दी थी।

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