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देश भर के स्टूडेंट्स के लिए ये खबर बड़े काम की, हाईकोर्ट ने सुनाया है ये फरमान

Tue, 21 Feb 2017 09:26 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 21 Feb 2017 09:26 PM IST
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punjab haryana highcourt big decision in a case in favour of all india students
कॉलेज स्टूडेंट्स
देश भर के स्टूडेंट्स के लिए ये खबर बड़े काम की हो सकती है। एग्जाम देने से जुड़े से एक मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। आप भी जानिए।
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कॉलेज स्टूडेंट्स
दरअसल, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा केंद्र में पहचान पत्र के अभाव में किसी को परीक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता है। अदालत ने कहा है कि परीक्षा केंद्र निरीक्षक के पास ऐसे अन्य विकल्प हो सकते हैं, जिसके आधार पर परीक्षार्थी की पहचान सुनिश्चित की जा सके।
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कॉलेज स्टूडेंट्स
मामला रेवाड़ी निवासी निधी राव की याचिका से जुड़ा है। ​निधि राव ने याचिका दाखिल कर कहा था कि जब वह नीट की परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पर पहुंचीं, तो उनके पास आधार कार्ड की स्कैन कॉपी थी। जबकि ओरिजनल नहीं। मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हुए रिजल्ट सील कवर में हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे।
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कॉलेज स्टूडेंट्स
इस याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कहा है कि पहचान के दस्तावेज परीक्षा केंद्र पर अनुशासन और पारदर्शिता के लिए अनिवार्य हैं, लेकिन इसे अनिवार्य मानकर किसी परीक्षार्थी को परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता।
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कॉलेज स्टूडेंट्स
हाईकोर्ट के मुताबिक, परीक्षार्थी की पहचान परीक्षा केंद्र के जिम्मेदार अधिकारी की संतुष्टि पर निर्भर होती है। यदि किसी के पास असल दस्तावेज नहीं हैं, तो उसकी पहचान को पुख्ता करने के और तरीके भी हो सकते हैं। ऐसे में सीधे तौर पर इस आधार पर परीक्षा देने से रोकना संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन है।
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