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खुश हो जाएं महिलाएं, मैटरनिटी लीव को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान देखिए

Mon, 26 Feb 2018 03:11 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 26 Feb 2018 03:11 PM IST
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maternity leave to contract base female employees also
pregnant woman
महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। मैटरनिटी लीव को लेकर सरकार ने एक तोहफा दिया है, जिसके बारे में जानकर खुशी से फूली न समाएंगी।
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दरअसल, ठेका आधार पर काम करने वाली महिलाओं को भी अब मातृत्व लाभ (मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम) मिल सकेगा। इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन के वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
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नए निर्देश के मुताबिक, यूटी प्रशासन के किसी भी विभाग में एक साल से अधिक समय तक काम करने वाली महिला मातृत्व लाभ ले सकती है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 (संशोधन) के मुताबिक, ठेका आधार पर काम करने वाली महिलाओं को 26 सप्ताह की छुट्टी और सैलरी का लाभ मिलेगा।
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बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम और प्रशासन में लगभग 1200 महिलाएं अनुबंध पर नौकरी कर रही हैं। इसके अलावा ईएसआई एक्ट के तहत काम करने वाली महिलाओं को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। चाहे आउटसोर्स के जरिए ही इन महिलाओं को प्रशासन के किसी भी विभाग में काम पर रखा गया हो।
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तीन किस्तों में मिलेंगे 6000 रुपये
छह हजार रुपये की नकद राशि तीन चरणों में देने की घोषणा की गई है। पहली किस्त गर्भावस्था के पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव के वक्त और तीसरी व अंतिम किस्त बच्चे के तीन माह के होने पर दी जाएगी। इसके साथ-साथ बच्चे को बीसीजी, ओपीवी और डीपीटी 1, 2 टीका लग चुका होगा। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक या डाक विभाग के खाते में पहुंचेगी।
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