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हत्यारे बलात्कारी को मौत की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Tue, 10 Nov 2015 11:46 AM IST
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हत्या तथा रेप के एक मामले में ट्रायल कोर्ट ने अनंतनाग जिले के कोकरनाग तहसील के मगाम निवासी मोहम्मद राशिद उर्फ अब्दुल राशिद को मौत की सजा सुनाई है।
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जस्टिस हसनैन मसौदी तथा जस्टिस जनक राज कोतवाल की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील पीएन रैना, वाईई टाक तथा जेए हमाल और एएजी सीमा शेखर को सुनने के बाद केस को ट्रायल कोर्ट में इस निर्देश के साथ भेज दिया कि याचिकाकर्ता के नाबालिग होने की जांच करा ली जाए।
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इस आधार पर ट्रायल कोर्ट थर्ड एडिशनल सेशन जज को घटना वाले दिन 28 अगस्त 2005 को आयु का निर्धारण करने को कहा गया।
पुलिस केस के अनुसार 28 अगस्त को पक्का डंगा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अज्ञात किशोरी की लाश कच्ची छावनी स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर पड़ी है।
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