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श्रीनगर: अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की संपत्ति कुर्क, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की कार्रवाई
Fri, 04 Nov 2022 12:24 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Fri, 04 Nov 2022 12:24 PM IST
सार
कश्मीर घाटी के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुर्क किया है।
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श्रीनगर स्थित अलगाववादी नेता शब्बीर शाह का आवास जिसे ईडी ने अटैच कर दिया।
- फोटो : संवाद
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विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कश्मीर घाटी के अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की 21.80 लाख रुपये की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुर्क किया है।
ईडी के अनुसार, उन्हें जांच में पता चला कि शब्बीर शाह घाटी में पथराव और अन्य विध्वंसक गतिविधियों के माध्यम से कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था। शाह ने आतंकवादी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (एचएम) सहित अन्य पाकिस्तानी संगठनों से धन भी हासिल किया।
शब्बीर अहमद शाह और लश्कर-ए-तैयबा के सह-संस्थापक हाफिज मुहम्मद सईद के नाम पर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले और अन्य आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस मामले में मई 2017 में प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया था।
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ईडी के अनुसार, उन्हें जांच में पता चला कि शब्बीर शाह घाटी में पथराव और अन्य विध्वंसक गतिविधियों के माध्यम से कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था। शाह ने आतंकवादी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (एचएम) सहित अन्य पाकिस्तानी संगठनों से धन भी हासिल किया।
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शब्बीर अहमद शाह और लश्कर-ए-तैयबा के सह-संस्थापक हाफिज मुहम्मद सईद के नाम पर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले और अन्य आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस मामले में मई 2017 में प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया था।
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