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सड़क हादसे के दोषी चालक को दो साल की जेल

Wed, 31 Jan 2018 11:15 PM IST
Updated Wed, 31 Jan 2018 11:15 PM IST
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सड़क हादसे के दोषी चालक को दो साल की जेल
कोर्ट - फोटो : amar ujala
अमर उजाला ब्यूरो
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नाहन (सिरमौर)।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नाहन की न्यायाधीश मनीषा गोयल की अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में दोषी चालक को 2 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 2000 रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा।

सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि मामला 15 नवंबर 2014 का है। मदन सिंह एक मोटरसाइकिल नंबर एचआर04ए-7638 पर बैठकर चालक गुरुदयाल सिंह के साथ ड्यूटी से अपने घर की तरफ जा रहा था। शाम 6:25 के करीब कालाअंब स्थित रूचिरा पेपर मिल के समीप पहुंचते ही वाहनों की लंबी कतारों की वजह से चालक गुरुदयाल ने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। इसी दौरान पीछे से एक ट्राला तेज रफ्तारी से आया और मोटरसाइकिल को बुरी तरह टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल के ट्राले की चपेट में आने से चालक गुरुदयाल सिंह के दाहिने पैर व टांगों में गंभीर चोटें आईं।
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सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि ट्राले (पीबी23ई-9171) को जालंधर (पंजाब) के बड़ा पिंड निवासी दोषी गौरव चला रहा था। इसके बाद पुलिस ने मामले में तफ्तीश पूरी करने के बाद दोषी चालक के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। ट्रायल के बाद अदालत ने दोषी गौरव को 2 साल के कारावास और 2 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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