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चरस मामले में दोषी को दो साल का कारावास, जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो, मंडी
Updated Mon, 27 Feb 2017 11:43 PM IST
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चरस सहित पकड़े आरोपी को अदालत ने दो साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार की अदालत ने अभियोग साबित होने पर जिला कुल्लू के छलाल (कसोल) गांव निवासी खूबी राम पुत्र बुद्धि सिंह को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार राज्य गुप्तचर (अपराध) इकाई का दल निरीक्षक दुलो राम की अगुवाई में 12 जून 2012 को मणिकर्ण से वापस लौट रहा था।
हणोगी माता मंदिर के नजदीक एक व्यक्ति पैदल जा रहा था। पुलिस ने संदेह होने पर उसकी तलाशी ली। उसके थैले से 150 ग्राम चरस बरामद हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक अनुज शर्मा ने सात गवाहों के बयान कलमबंद करके आरोपी पर अभियोग साबित किया।
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हणोगी माता मंदिर के नजदीक एक व्यक्ति पैदल जा रहा था। पुलिस ने संदेह होने पर उसकी तलाशी ली। उसके थैले से 150 ग्राम चरस बरामद हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक अनुज शर्मा ने सात गवाहों के बयान कलमबंद करके आरोपी पर अभियोग साबित किया।
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