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शराब रखने पर तीन माह की कैद और जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर
Updated Fri, 26 Feb 2016 11:33 PM IST
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जेएमआईसी-दो हमीरपुर ने शराब रखने के दोषी को तीन माह का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। सहायक जिला न्यायवादी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि थाना भोरंज के तहत जीत राम पुत्र रोशन लाल गांव व डाकघर डेरा परोल को पुलिस ने शराब की खेप के साथ पकड़ा था। दोषी से पुलिस ने बीस बोतलें देसी और अंग्रेजी शराब की बरामद की थीं। दोषी मौके पर पुलिस को कोई भी लाइसेंस नहीं दिखा पाया था। पुलिस ने उसके खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। शुक्रवार को जेएमआईसी-दो हमीरपुर मोनिका सोंबल की अदालत ने जीतराम को दोषी मानते हुए तीन माह के साधारण कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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