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Mandi News: नाबालिग के प्रसव से बाल विवाह का खुलासा, पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Sat, 29 Aug 2026 11:44 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:44 PM IST
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Child marriage revealed after minor gives birth; FIR registered against husband.
नेरचौक मेडिकल काॅलेज में प्रसव के दौरान उम्र का पता चलने पर बुलाई पुलिस
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संवाद न्यूज एजेंसी

सरकाघाट (मंडी)। मेडिकल कॉलेज नेरचौक में नाबालिग के प्रसव के दौरान बाल विवाह का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर सरकाघाट पुलिस अस्पताल पहुंची और नाबालिग के बयान दर्ज किए। जांच में सामने आया कि उसकी शादी 26 वर्षीय युवक से हुई है और वह अभी 18 वर्ष की नहीं हुई है। 18 वर्ष की आयु पूरी होने में छह दिन बाकी हैं।

पुलिस ने नाबालिग के पति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस बाल विवाह में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में नियमानुसार जांच जारी है।
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