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चेक बाउंस पर दोषी को तीन माह का कारावास
Updated Sat, 01 Dec 2018 11:28 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
घुमारवीं (बिलासपुर)। घुमारवीं की न्यायिक दंडाधिकारी उपासना शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में नामजद आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन माह के कारावास तथा 60 हजार रुपये अदा करने की सजा सुनाई है।
शिकायतकर्ता के वकील सुमन सिंह चंदेल ने बताया कि मामले के आरोपी संदीप कुमार पुत्र एचआर शर्मा निवासी टिक्करी ने पीएनबी घुमारवीं शाखा से 13 जनवरी 2016 को डेढ़ लाख रुपये लोन लिया था। लोन लेने के उपरांत आरोपी लोन को वापस नहीं कर रहा था।
बैंक के कर्मचारियों के बार-बार आग्रह के उपरांत आरोपी ने 20 जून 2017 को 30 हजार रुपये का एक चेक बैंक को दिया था लेकिन यह चेक आरोपी के खाते में पैसे ना होने के चलते बाउंस हो गया था। बैंक ने आरोपी को पैसे अदा करने का लीगल नोटिस भी जारी किया लेकिन आरोपी ने बैंक के पैसे नहीं लौटाए। उसके उपरांत बैंक ने चेक बाउंस की एक शिकायत पत्र अदालत में दायर दायर की थी।
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अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 माह के कारावास तथा 60 हजार रुपये बतौर हर्जाना अदा करने की सजा सुनाई।
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घुमारवीं (बिलासपुर)। घुमारवीं की न्यायिक दंडाधिकारी उपासना शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में नामजद आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन माह के कारावास तथा 60 हजार रुपये अदा करने की सजा सुनाई है।
शिकायतकर्ता के वकील सुमन सिंह चंदेल ने बताया कि मामले के आरोपी संदीप कुमार पुत्र एचआर शर्मा निवासी टिक्करी ने पीएनबी घुमारवीं शाखा से 13 जनवरी 2016 को डेढ़ लाख रुपये लोन लिया था। लोन लेने के उपरांत आरोपी लोन को वापस नहीं कर रहा था।
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बैंक के कर्मचारियों के बार-बार आग्रह के उपरांत आरोपी ने 20 जून 2017 को 30 हजार रुपये का एक चेक बैंक को दिया था लेकिन यह चेक आरोपी के खाते में पैसे ना होने के चलते बाउंस हो गया था। बैंक ने आरोपी को पैसे अदा करने का लीगल नोटिस भी जारी किया लेकिन आरोपी ने बैंक के पैसे नहीं लौटाए। उसके उपरांत बैंक ने चेक बाउंस की एक शिकायत पत्र अदालत में दायर दायर की थी।
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अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 माह के कारावास तथा 60 हजार रुपये बतौर हर्जाना अदा करने की सजा सुनाई।