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Bilaspur News: कोर्ट ने दिए दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करने के आदेश

Thu, 04 Jan 2024 11:24 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jan 2024 11:24 PM IST
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Court orders to register case of dowry harassment
-कसारू की महिला ने अदालत में किया था आवेदन दाखिल
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संवाद न्यूज एजेंसी
भगेड़ (बिलासपुर)। न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं स्वाति बरवाल की अदालत ने एक आवेदन का निपटारा करते हुए पुलिस थाना प्रभारी घुमारवीं को निर्देश जारी किए हैं। निर्देश दिए हैं कि कोर्ट पहुंची महिला के पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया जाए।

बताते चलें विवाहिता ज्योति पत्नी वीरेंद्र कुमार निवासी गांव कसारू डाकघर बद्धाघाट ने अपने वकील एके ठाकुर के माध्यम से अदालत में आवेदन दाखिल किया था। पीड़िता के वकील एके ठाकुर ने बताया कि पीड़िता की शादी वीरेंद्र कुमार पुत्र जगरनाथ के साथ 17 फरवरी 2012 को हुई थी। इस शादी से इनके दो बेटियां भी हैं। आरोप है कि वीरेंद्र कुमार उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। छोटी-छोटी बातों पर मारपीट भी करता है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसे और दहेज लाने के लिए मजबूर भी करता है। 28 नवंबर को आरोपी ने उसके साथ घरेलू हिंसा की। इसके चलते इलाज के लिए वह अस्पताल गई। जहां पर पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। पीड़िता का आरोप है कि घुमारवीं पुलिस द्वारा इस मामले में कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसके चलते उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पीड़िता के वकील का कहना है कि अदालत ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं।
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