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नशीले पदार्थ के तस्कर को दस हजार रुपये जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला यमुनानगर
Updated Fri, 04 Sep 2015 12:09 AM IST
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नशीले पदार्थ की तस्करी करने के दोषी गांव बापा थाना रादौर निवासी बगीचा सिंह पर कोर्ट ने 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जबकि उसकी सजा को अंडर गोन कर दिया। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता गुप्ता की कोर्ट ने सुनाया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 अगस्त, 2014 को रादौर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नशीले पदार्थ की खेप लेकर उत्तरप्रदेश की ओर से आ रहा है। सब इंस्पेक्टर जोगिंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने बापा गांव के पास नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति कंधे पर सफेद कट्टा लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस ने कट्टे की तलाशी ली, तो उसमें 11 किलो 70 ग्राम चूरा पोस्त मिला।
पुलिस ने व्यक्ति को काबू कर लिया। शिनाख्त गांव बापा निवासी बगीचा सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने चूरा पोस्त के सैंपल तैयार कर जांच के लिए विभाग की लैब में भेज दिए और बगीचा सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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इसके बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता गुप्ता की कोर्ट ने बगीचा सिंह को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। साथ ही उसकी सजा को अंडर गोन कर दिया।
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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 अगस्त, 2014 को रादौर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नशीले पदार्थ की खेप लेकर उत्तरप्रदेश की ओर से आ रहा है। सब इंस्पेक्टर जोगिंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने बापा गांव के पास नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति कंधे पर सफेद कट्टा लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस ने कट्टे की तलाशी ली, तो उसमें 11 किलो 70 ग्राम चूरा पोस्त मिला।
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पुलिस ने व्यक्ति को काबू कर लिया। शिनाख्त गांव बापा निवासी बगीचा सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने चूरा पोस्त के सैंपल तैयार कर जांच के लिए विभाग की लैब में भेज दिए और बगीचा सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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इसके बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता गुप्ता की कोर्ट ने बगीचा सिंह को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। साथ ही उसकी सजा को अंडर गोन कर दिया।