फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   crime-news-ymn

नशीले पदार्थ के तस्कर को दस हजार रुपये जुर्माना

Fri, 04 Sep 2015 12:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला यमुनानगर
ब्यूरो/अमर उजाला यमुनानगर Updated Fri, 04 Sep 2015 12:09 AM IST
विज्ञापन
नशीले पदार्थ की तस्करी करने के दोषी गांव बापा थाना रादौर निवासी बगीचा सिंह पर कोर्ट ने 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जबकि उसकी सजा को अंडर गोन कर दिया। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता गुप्ता की कोर्ट ने सुनाया है।
विज्ञापन


पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 अगस्त, 2014 को रादौर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नशीले पदार्थ की खेप लेकर उत्तरप्रदेश की ओर से आ रहा है। सब इंस्पेक्टर जोगिंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने बापा गांव के पास नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति कंधे पर सफेद कट्टा लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस ने कट्टे की तलाशी ली, तो उसमें 11 किलो 70 ग्राम चूरा पोस्त मिला।
विज्ञापन


पुलिस ने व्यक्ति को काबू कर लिया। शिनाख्त गांव बापा निवासी बगीचा सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने चूरा पोस्त के सैंपल तैयार कर जांच के लिए विभाग की लैब में भेज दिए और बगीचा सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता गुप्ता की कोर्ट ने बगीचा सिंह को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। साथ ही उसकी सजा को अंडर गोन कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed