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Sonipat: किशोरी से दुष्कर्म और गर्भपात कराने के दोषी को 20 साल कैद, 70 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 29 Aug 2023 08:35 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 29 Aug 2023 08:35 PM IST
सार

अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश हैं। बहालगढ़ थाना क्षेत्र में रह रही किशोरी से उनके परिचित मूलरूप से बिहार के रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता के घर युवक का आना-जाना था।

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Sonipat: 20 years in prison for raping a teenager and causing abortion
court demo pic

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी से दुष्कर्म और गर्भपात करवाने के दोषी को 20 साल कैद और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए है। जुर्माना न देने पर डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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मूलरूप से बिहार व घटना के दौरान बहालगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 26 अगस्त, 2022 को पुलिस को बताया था कि उनकी सबसे छोटी बेटी 15 साल की है। उसने 25 अगस्त, 2022 की रात को पेट दर्द की शिकायत की थी। जिस पर वह सुबह उसे सोनीपत स्थित नर्सिंग होम लेकर गई तो वहां पर उसने बताया कि मूलरूप से बिहार व घटना के समय झज्जर के बहादुरगढ़ निवासी शुभम ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। शुभम उनका रिश्तेदार था और बहादुरगढ़ में नौकरी करता था।
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महिला जब घर से बाहर चली जाती थी तो आरोपी उनके घर आकर दुष्कर्म करता था। आरोपी से वह दो साल से बातचीत कर रही थी। आरोपी ने उसे गर्भपात की दवा भी दी थी। इसके चलते उसकी हालत बिगड़ गई थी। अस्पताल में चिकित्सक ने उसका ऑपरेशन कर दिया था। जिसके बाद पुलिस को अवगत कराया गया था। पुलिस ने मामले में महिला के बयान पर दुष्कर्म व गर्भपात, 6 पॉक्सो एक्ट व 75 जेजे एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जांच अधिकारी एसआई बबली की टीम ने आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लिया था। एसआई बबली की टीम ने आरोपी से पूछताछ की तो पता लगा कि वह किशोरी के परिवार का परिचित था।


एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद मंगलवार को शुभम को दोषी करार देते हुए 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, गर्भपात कराने में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

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