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सोनीपत: पुलिस टीम पर हमला करने के दोषी को पांच साल कैद, हत्या के मामले में भी है नामजद
Tue, 21 Dec 2021 09:47 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 21 Dec 2021 09:47 PM IST
सार
अदालत ने दोषी पर 13 हजार 500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। एसटीएफ सोनीपत ने आरोपी को 10 अगस्त, 2018 को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। दोषी करार दिया गया युवक हत्या के एक अन्य मामले में भी नामजद है।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।)
- फोटो : iStock
विस्तार
सोनीपत(हरियाणा) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्नोई की अदालत ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद व साढ़े 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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एसटीएफ में नियुक्त तत्कालीन एएसआई निरंजन ने 10 अगस्त, 2018 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि उनकी टीम गांव नांगल के पास मौजूद थी। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली थी कि गांव सबौली में शराब ठेकेदार के कारिंदे की हत्या का आरोपी सफियाबाद का विक्की उर्फ विवेक लूटी गई बाइक पर अटेरना से नांगल कलां की तरफ आएगा।
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टीम ने नाकाबंदी कर दी थी। इसी दौरान आरोपी बाइक पर आया तो उसे रोकने का प्रयास किया गया था। आरोपी ने एएसआई पर बाइक चढ़ाने का प्रयास किया था। इस दौरान आगे से हटने पर आरोपी बाइक सहित गिर गया था। जब टीम उसे पकड़ने लगी तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया था।
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पुलिस टीम ने मुश्किल से जान बचाई थी। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसके पास से पिस्तौल व कारतूस बरामद किया था। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
मंगलवार को एएसजे राहुल बिश्नोई की अदालत ने विवेक उर्फ विक्की को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे भादंसं की धारा 307 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 353 में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, 186 में तीन माह कैद व 500 रुपये जुर्माना तथा अवैध शस्त्र अधिनियम में एक साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।