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Sonipat: सेल्समैन पर गोली चलाने के दो दोषियों को पांच-पांच साल कैद, उधार शराब देने से मना करने पर की थी वारदात

Fri, 07 Apr 2023 06:22 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 07 Apr 2023 06:22 PM IST
सार

उधार शराब देने से मना करने पर जून, 2019 को गोली चला दी थी, सेल्समैन की बजाय शराब की बोतल पर लगी थी। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।

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Five years imprisonment for two accused of shooting at salesman in Sonipat
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने शराब ठेके के सेल्समैन पर जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। एक दोषी पर आठ हजार और दूसरे पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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गांव खेड़ी गुर्जर निवासी बिट्टू ने 7 जून, 2019 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि वह राजपुर स्थित शराब ठेके पर सेल्समैन का काम करता है। 6 जून, 2019 की रात में करीब दस बजे वह ठेके के अंदर बैठा था। इसी दौरान गांव राजपुर का रहने वाला अजय बाइक पर सवार होकर अपने साथी के साथ आया और उधार में शराब मांगने लगा।
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उन्होंने उधार शराब देने से मना किया तो पिस्तौल निकालकर उस पर गोली चला दी। गोली उन्हें न लगकर शराब की बोतल पर जा लगी। उसने शोर मचाया तो पड़ोसी दुकानदार के आने पर वे भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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बाद में पुलिस ने आरोपी राजपुर निवासी अजय व उसके साथी गांव राजलू गढ़ी निवासी पवन को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे अजय पराशर की अदालत ने दोनों दोषियों को भादंसं की धारा 307 में पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम में तीन साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना किया है। वहीं दोषी पवन को धारा 307 में पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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