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घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की कैद
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डीआर चालिया की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 20000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विदित रहे कि 3 जून, 2016 को शहर के सदर थाना क्षेत्र की कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को बताया था कि वह अपनी छोटी बेटी व बेटे को लेकर बाजार में खरीददारी को गई थी। घर पर उसकी 15 साल की बेटी अकेली थी। महिला ने बताया था कि उसकी बेटी को घर में अकेली पाकर उनके पड़ोस में रहने वाला अमित उनके घर में घुस गया था। आरोपी ने घर में घुसकर उसकी बेटी से जबरन दुष्कर्म कर दिया था। इसी बीच वह घर पर आ गई थी। महिला ने बताया था कि आरोपी को उसने घर में ही पकड़ लिया था। जिस पर वह उसे धमकी देकर फरार हो गया था। महिला ने बताया था कि उसकी बेटी ने उसे बताया था कि तीन माह से आरोपी परिवार के सदस्यों को मारने की धमकी देकर तीन बार उससे दुष्कर्म कर चुका है। जिस पर महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने अमित को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे शुक्रवार को 10 साल की कैद व 20000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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विदित रहे कि 3 जून, 2016 को शहर के सदर थाना क्षेत्र की कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को बताया था कि वह अपनी छोटी बेटी व बेटे को लेकर बाजार में खरीददारी को गई थी। घर पर उसकी 15 साल की बेटी अकेली थी। महिला ने बताया था कि उसकी बेटी को घर में अकेली पाकर उनके पड़ोस में रहने वाला अमित उनके घर में घुस गया था। आरोपी ने घर में घुसकर उसकी बेटी से जबरन दुष्कर्म कर दिया था। इसी बीच वह घर पर आ गई थी। महिला ने बताया था कि आरोपी को उसने घर में ही पकड़ लिया था। जिस पर वह उसे धमकी देकर फरार हो गया था। महिला ने बताया था कि उसकी बेटी ने उसे बताया था कि तीन माह से आरोपी परिवार के सदस्यों को मारने की धमकी देकर तीन बार उससे दुष्कर्म कर चुका है। जिस पर महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने अमित को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे शुक्रवार को 10 साल की कैद व 20000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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