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Sirsa News: महिला की मर्यादा भंग करने वाले व्यक्ति को दो साल कैद
Wed, 29 Mar 2023 11:08 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 29 Mar 2023 11:08 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। स्त्री की मर्यादा भंग करने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने दो साल कैद व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
न्यायाधीश सलोनी गुप्ता जब सजा का फैसला सुनाने लगी तो दोषी सुल्तान ने नरमी बरतने की गुहार लगाई। उसने न्यायाधीश से कहा कि वह गरीब व्यक्ति है और उसके दो छोटे बच्चे हैं। उसने कहा कि उसे पैसा हड़पने के मकसद में इस मामले में झूठा फंसाया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने न्यायाधीश से कहा कि दोषी किसी भी तरह की उदारता के लायक नहीं है,क्योंकि पीड़ित महिला की शीलनता को भंग करने का प्रयास किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। दोषी को सख्त सजा होनी चाहिए ताकि समाज में एक संदेश जाए और ऐसे दिमाग वाले व्यक्तियों पर प्रभाव पड़े। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश सलोनी गुप्ता ने फैसला सुनाया कि दोषी किसी भी तरह से नरमी का पात्र नहीं। इसलिए दोषी को धारा 354 में 2 साल व धारा 323 में एक साल कैद की सजा सुनाई जाती है।
ये है पूरा मामला
पुलिस को दी शिकायत में हिसार रोड क्षेत्र निवासी पीड़िता ने बताया था कि 22 मई 2016 को वह लघुशंका के लिए बीज भंडार के पास गई थी। महावीर कॉलोनी निवासी सुलतान उसे लघुशंका करते हुए देखने लगा। पीड़िता ने सुल्तान से कहा कि तुझे शर्म आनी चाहिए। इसके बाद सुल्तान ने उसके साथ गाली गलौज व मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को सारी आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजन उसे पुलिस थाना ले गए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर सुल्तान के खिलाफ केस दर्ज कर कर लिया।
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सिरसा। स्त्री की मर्यादा भंग करने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने दो साल कैद व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
न्यायाधीश सलोनी गुप्ता जब सजा का फैसला सुनाने लगी तो दोषी सुल्तान ने नरमी बरतने की गुहार लगाई। उसने न्यायाधीश से कहा कि वह गरीब व्यक्ति है और उसके दो छोटे बच्चे हैं। उसने कहा कि उसे पैसा हड़पने के मकसद में इस मामले में झूठा फंसाया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने न्यायाधीश से कहा कि दोषी किसी भी तरह की उदारता के लायक नहीं है,क्योंकि पीड़ित महिला की शीलनता को भंग करने का प्रयास किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। दोषी को सख्त सजा होनी चाहिए ताकि समाज में एक संदेश जाए और ऐसे दिमाग वाले व्यक्तियों पर प्रभाव पड़े। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश सलोनी गुप्ता ने फैसला सुनाया कि दोषी किसी भी तरह से नरमी का पात्र नहीं। इसलिए दोषी को धारा 354 में 2 साल व धारा 323 में एक साल कैद की सजा सुनाई जाती है।
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ये है पूरा मामला
पुलिस को दी शिकायत में हिसार रोड क्षेत्र निवासी पीड़िता ने बताया था कि 22 मई 2016 को वह लघुशंका के लिए बीज भंडार के पास गई थी। महावीर कॉलोनी निवासी सुलतान उसे लघुशंका करते हुए देखने लगा। पीड़िता ने सुल्तान से कहा कि तुझे शर्म आनी चाहिए। इसके बाद सुल्तान ने उसके साथ गाली गलौज व मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को सारी आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजन उसे पुलिस थाना ले गए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर सुल्तान के खिलाफ केस दर्ज कर कर लिया।
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