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रुपये दोगुने करने के नाम पर 45 लाख ठगे
अमर उजाला सिरसा/ब्यूरो
Updated Sun, 06 Dec 2015 01:05 AM IST
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कंपनी ने चार साल में रुपये दोगुने होने की दी थी पॉलिसी
पॉलिसी मेेच्योर होने पर 90 लाख देने में की आनाकानी
पीड़ित पहुंचा कोर्ट, आरोपियों पर केस दर्ज करने आदेश
चार साल में रुपये दोगुना करने के नाम पर एक कंपनी ने किसान से 45 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित किसान की याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने पुलिस को कंपनी के एमडी सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया।
पुलिस ने पंजाब के जिला अमृतसर के तरनतारन मजार्ग पर स्थित उक्त कंपनी के एमडी जगजीत सिंह सहित इससे जुड़े पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश रचने और चिटफंड अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
आरोपी एमडी जगजीत सिंह गबन के मामले में इस समय पंजाब की बरनाला जेल में कैद है।
जानकारी के अनुसार सिरसा जिले के गांव सिकंदरपुर निवासी शमशेर सिंह ने वर्ष 2011 में अमृतसर जिला के तरनतारन मार्ग पर स्थित एक विदेशी कंपनी की शाखा के संबंध में पंजाब में रहने वाले अपने परिचितों से सुना।
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शमशेर सिंह ने कंपनी के एजेंट पंजाब के रोपड़ निवासी राकेश वर्मा से संपर्क किया। एजेंट ने बताया कि उनकी कंपनी चार सालों में रुपया दोगुना करके उपभोक्ता को लौटाती है जबकि बैंक आठ से दस सालों में रुपया दोगुना करते हैं।
शमशेर सिंह कंपनी के कार्यालय में गया और एमडी जगजीत सिंह से कंपनी की पॉलिसी के संबंध में बातचीत की। इसके बाद किसान शमशेर सिंह ने रुपया दोगुना करने वाली पॉलिसी लेते हुए 45 लाख रुपये कंपनी में जमा करवा दिए।
कंपनी में कार्यरत अधिकारी अमरीक सिंह, रोपड़ निवासी बलजीत सिंह, मोहाली निवासी रजनीश कपूर व एजेंट राकेश वर्मा ने पॉलिसी के सारे कागजात तैयार करके शमशेर को सौंप दिए।
पॉलिसी की समय सीमा पूरी होने पर शमशेर सिंह कंपनी कार्यालय पहुंचा और अपने दोगुने हो चुके रुपये मांगे। कंपनी के अधिकारी रुपये देने में टालमटोल करने लगे और उपभोक्ता को चक्कर कटवाने लगे।
इसके बाद शमशेर सिंह को पता चला कि एमडी जगजीत सिंह तो लापता हो चुका है। उसे स्वयं के साथ धोखाधड़ी का अहसास हो गया।
पीड़ित ने पुलिस थाने जाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी सुनवाई हुई नहीं। इसके बाद लाखों की ठगी का शिकार हुए किसान ने न्यायालय का द्वार खटखटाकर इंसाफ की गुहार लगाई।
पीड़ित की याचिका पर फैसला सुनाते हुए एसीजेएम पवन कुमार की अदालत ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश सदर थाना पुलिस को दिया।
न्यायालय के फैसले पर अमल करते हुए पुलिस ने पंजाब स्थित उक्त कंपनी के एमडी अमृतसर निवासी जगजीत सिंह, अमरीक सिंह, रोपड़ निवासी बलजीत सिंह, मोहाली निवासी रजनीश कपूर व एजेंट राकेश वर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश रचने व चिटफंड की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया है।
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पॉलिसी मेेच्योर होने पर 90 लाख देने में की आनाकानी
पीड़ित पहुंचा कोर्ट, आरोपियों पर केस दर्ज करने आदेश
चार साल में रुपये दोगुना करने के नाम पर एक कंपनी ने किसान से 45 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित किसान की याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने पुलिस को कंपनी के एमडी सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया।
पुलिस ने पंजाब के जिला अमृतसर के तरनतारन मजार्ग पर स्थित उक्त कंपनी के एमडी जगजीत सिंह सहित इससे जुड़े पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश रचने और चिटफंड अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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आरोपी एमडी जगजीत सिंह गबन के मामले में इस समय पंजाब की बरनाला जेल में कैद है।
जानकारी के अनुसार सिरसा जिले के गांव सिकंदरपुर निवासी शमशेर सिंह ने वर्ष 2011 में अमृतसर जिला के तरनतारन मार्ग पर स्थित एक विदेशी कंपनी की शाखा के संबंध में पंजाब में रहने वाले अपने परिचितों से सुना।
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शमशेर सिंह ने कंपनी के एजेंट पंजाब के रोपड़ निवासी राकेश वर्मा से संपर्क किया। एजेंट ने बताया कि उनकी कंपनी चार सालों में रुपया दोगुना करके उपभोक्ता को लौटाती है जबकि बैंक आठ से दस सालों में रुपया दोगुना करते हैं।
शमशेर सिंह कंपनी के कार्यालय में गया और एमडी जगजीत सिंह से कंपनी की पॉलिसी के संबंध में बातचीत की। इसके बाद किसान शमशेर सिंह ने रुपया दोगुना करने वाली पॉलिसी लेते हुए 45 लाख रुपये कंपनी में जमा करवा दिए।
कंपनी में कार्यरत अधिकारी अमरीक सिंह, रोपड़ निवासी बलजीत सिंह, मोहाली निवासी रजनीश कपूर व एजेंट राकेश वर्मा ने पॉलिसी के सारे कागजात तैयार करके शमशेर को सौंप दिए।
पॉलिसी की समय सीमा पूरी होने पर शमशेर सिंह कंपनी कार्यालय पहुंचा और अपने दोगुने हो चुके रुपये मांगे। कंपनी के अधिकारी रुपये देने में टालमटोल करने लगे और उपभोक्ता को चक्कर कटवाने लगे।
इसके बाद शमशेर सिंह को पता चला कि एमडी जगजीत सिंह तो लापता हो चुका है। उसे स्वयं के साथ धोखाधड़ी का अहसास हो गया।
पीड़ित ने पुलिस थाने जाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी सुनवाई हुई नहीं। इसके बाद लाखों की ठगी का शिकार हुए किसान ने न्यायालय का द्वार खटखटाकर इंसाफ की गुहार लगाई।
पीड़ित की याचिका पर फैसला सुनाते हुए एसीजेएम पवन कुमार की अदालत ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश सदर थाना पुलिस को दिया।
न्यायालय के फैसले पर अमल करते हुए पुलिस ने पंजाब स्थित उक्त कंपनी के एमडी अमृतसर निवासी जगजीत सिंह, अमरीक सिंह, रोपड़ निवासी बलजीत सिंह, मोहाली निवासी रजनीश कपूर व एजेंट राकेश वर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश रचने व चिटफंड की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया है।