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छह लाख रुपये वापस नहीं लौटाने पर दोषी को एक साल कैद
Updated Sun, 16 Sep 2018 02:09 AM IST
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चेक बाउंस होने पर रुपये नहीें लौटाने के दोषी को एक साल कैद
सिरसा। छह लाख रुपये के चैक बाउंस मामले में अदालत ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। अपने फैसले में कोर्ट ने दोषी को छह लाख रुपये पीड़ित को लौटाने का निर्देश दिया है। मामले के अनुसार गांव घोतड़ निवासी बंत राम ने अपने धर्म भाई पुरुषोत्तम को 17 जुलाई 2014 को छह लाख रुपये उधार दिए थे। पुरुषोत्तम को नया कारोबार खोलने के लिए रुपयों की जरूरत थी। कुछ समय बाद बंत राम ने अपने रुपये वापस मांगे तो पुरुषोत्तम ने उसे चैक थमा दिया। बंत राम ने ये चैक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। अपने रुपये वापस न मिलते देख बंत राम ने आरोपी पुरुषोत्तम के खिलाफ अदालत में याचिका दायर कर दी। करीब चार साल तक चले इस मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने आरोपी पुरुषोत्तम को दोषी करार देकर एक साल कैद की सजा सुना दी। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे छह लाख रुपये वापस लौटाने के निर्देश दिए।
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सिरसा। छह लाख रुपये के चैक बाउंस मामले में अदालत ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। अपने फैसले में कोर्ट ने दोषी को छह लाख रुपये पीड़ित को लौटाने का निर्देश दिया है। मामले के अनुसार गांव घोतड़ निवासी बंत राम ने अपने धर्म भाई पुरुषोत्तम को 17 जुलाई 2014 को छह लाख रुपये उधार दिए थे। पुरुषोत्तम को नया कारोबार खोलने के लिए रुपयों की जरूरत थी। कुछ समय बाद बंत राम ने अपने रुपये वापस मांगे तो पुरुषोत्तम ने उसे चैक थमा दिया। बंत राम ने ये चैक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। अपने रुपये वापस न मिलते देख बंत राम ने आरोपी पुरुषोत्तम के खिलाफ अदालत में याचिका दायर कर दी। करीब चार साल तक चले इस मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने आरोपी पुरुषोत्तम को दोषी करार देकर एक साल कैद की सजा सुना दी। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे छह लाख रुपये वापस लौटाने के निर्देश दिए।