फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Life imprisonment for the culprit of kidnapping and demanding ransom in Rohtak

Rohtak: अपहरण कर फिरौती मांगने के दोषी सोनीपत के युवक को आजीवन कारावास

Sat, 28 Jan 2023 02:13 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 28 Jan 2023 02:13 AM IST
सार

2011 में पुलिसकर्मी बनकर गोगामेड़ी के दर्शन करके लौट रहे गुरुग्राम के पिता-पुत्र का अपहरण किया था। साथियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। एडीजे राजकुमार यादव की अदालत ने फैसला सुनाया है।

विज्ञापन
Life imprisonment for the culprit of kidnapping and demanding ransom in Rohtak
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

हरियाणा के रोहतक में जिला अदालत ने 12 साल पहले गोगामेड़ी के दर्शन कर गुरुग्रााम लौट रहे पिता-पुत्र का अपहरण कर 50 लाख की फिरौती मांगने के आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। शुक्रवार को एडीजे राजकुमार यादव की अदालत ने सोनीपत जिले के गांव कामी निवासी देवेंद्र उर्फ लीलू को आजीवन कारावास व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ने अभी जुर्माना नहीं भरा है।

विज्ञापन

 

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गुरुग्राम के सेक्टर 14 निवासी रामफल ने दी शिकायत में बताया कि वह अपने बेटे अमित (17) के साथ राजस्थान स्थित गोगामेड़ी के दर्शन करने गया था। पांच नवंबर 2011 को दोनों कार से गुरुग्राम लौट रहे थे। रात को जब कलानौर के नजदीक बसाना-महम रोड के पास पहुंचे तो पीछे से पीले रंग की बाइक पर पुलिस की वर्दी में दो युवक आए।

विज्ञापन

 

ओवरटेक करके गाड़ी रुकवा ली। नजदीक आकर गालियां देने लगे। साथ ही कनपटी पर पिस्तौल अड़ाकर कार की चाबी निकाल ली। जब तक वह कुछ समझ पाता। एक और कार आकर रुकी। उसमें पांच-छह युवक सवार थे। युवक कार में बैठ गए और पिता-पुत्र को खेत में ले गए।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

वहां पर दोनों से मारपीट की और जमीन पर लेटा दिया। साथ ही दोनों को छोड़ने की एवज में 50 लाख की फिरौती मांगी। थोड़ी देर बाद युवकों ने उसे अधमरा करके सड़क पर फेंक दिया। धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसके बेटे अमित की हत्या कर देंगे।

 

पीड़ित पुलिस के पास पहुंची और पूरे मामले से अवगत कराया। जब तक पुलिस हरकत में आई, आरोपियों ने अमित को भी छोड़ दिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोषी देवेंद्र उर्फ लीलू के साथियों को काबू कर लिया था।

 

केस में दो आरोपी बरी हो चुके हैं, जबकि तीन को सजा हो चुकी है। लीलू अभी फरार चल रहा था। उसके बाद में काबू किया गया। अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को वारदात का दोषी मानते हुए पैसे के लिए अपहरण करने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed