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Rewari News: शैक्षणिक प्रमाणपत्र फर्जी मिलने पर पूनम देवी की सदस्यता रद्द

Fri, 20 Jan 2023 04:30 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 20 Jan 2023 04:30 AM IST
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Poonam Devi's membership canceled after getting fake educational certificate
रेवाड़ी। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने पंचायत समिति नाहड़ के वार्ड 20 की सदस्य पूनम देवी निवासी बैरमपुर का शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र फर्जी मिलने पर तुरंत प्रभाव से सदस्यता रद्द कर दी है। साथ ही पंचायत समिति नाहड़ के वार्ड 20 को रिक्त घोषित कर दिया है।
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डीसी ने बताया कि पूनम देवी की ओर से शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास का प्रमाणपत्र नामांकन के साथ प्रस्तुत किया गया था। वह एसडीएम कोसली जयप्रकाश द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में फर्जी पाया गया है। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान पूनम देवी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 के तहत इस पद के लिए अयोग्य थीं। डीसी ने पूनम देवी को पांच दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अपना जवाब निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने को कहा था। एसडीएम कोसली ने मामले में तथ्यों की जानकारी ली तथा कोसली एसडीएम द्वारा भेजी गई रिपोर्ट अनुसार नामांकन पत्र के साथ संलग्न प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया है। इसलिए उक्त पंचायत समिति सदस्य का लगातार पद पर बने रहना जनहित में वांछनीय नहीं है। डीसी ने सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 177 के तहत कार्यवाही कर पूनम देवी की पंचायत समिति सदस्य की सदस्यता को रद्द करते हुए पंचायत समिति नाहड़ के वार्ड नंबर 20 का पद रिक्त घोषित कर दिया है।
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