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43 दिन बाद आज हरे रंग की तीन नंबर वाली दुकानें खुलेंगी
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दुकानों पर नंबरों का पोस्टर चस्पा करता कर्मचारी।
- फोटो : Rewari
रेवाड़ी। शहर में 24 मार्च से लॉकडाउन लगने के 43 दिन बाद शहर के बाजार में कुछ रौनक दिखाई देगी। बुधवार को पहले दिन रोस्टर के तहत हरे रंग की तीन नंबर वाली दुकानें खुल सकेंगी। इस तरह से एक सप्ताह में एक दुकान को दो बार खोलने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरी ओर पहले की तरह ही बेकरी, स्वीट शॉप, रेस्टोरेंट, चाय, जूस और अन्य पेय पदार्थों की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। दुकानों को खोलने का समय भी निर्धारित किया गया है, सुबह 9 से लेकर शाम चार बजे तक ही दुकानें खोली जा सकेंगी। नई व्यवस्था के तहत एक नंबर वाली दुकान सोमवार व वीरवार, दो नंबर पर मंगलवार व शुक्रवार और तीन नबंर पर दुकान बुधवार व शनिवार को खुलेंगी। वहीं अब किराना स्टोर की सभी दुकानें नहीं खुल सकेंगी, ये दुकानें भी कलर नंबरिंग के तहत ही खोली जा सकेंगी। वहीं रविवार को सभी दुकानों का अवकाश रहेगा।
-बारबर शॉप व सैैलून पर रहेगा प्रतिबंध
आम दुकानों को खोलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। मिल्क बूथ, डेयरी शॉप सुबह सात बजे से खोली जा सकेंगी। मेडिकल स्टोर, मिल्क व डेयरी शॉप रविवार को खुले रहेंगे। बेकरी, स्वीट शॉप, रेस्टोरेंट, टी स्टॉल, फूड आइटम बेचने वाली शॉप, किसी भी प्रकार के पेय पदार्थ को छूट प्रदान नहीं दी गई है। बारबर शॉप, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, सभी प्रकार की गतिविधियां, कोचिंग संस्थान, धार्मिक और पूजा के स्थल बंद रहेंगे।
-पार्क व स्टेडियम भी रहेंगे बंद
केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि मनोरंजन के साथ सिनेमा हॉल के साथ पार्क व स्टेडियम भी बंद रहेंगे। इसके अलावा शाम सात बजे सुबह सात बजे तक आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम, फार्मेसी, केमिस्ट शॉप और थोक सब्जी मंडी पर कलर कोडिंग, नंबरिंग और निर्धारित समय तक खोलने की कोई पाबंदी नहीं होगी।
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-बुजुर्गों और बच्चों को नहीं होगी घर से बाहर निकलने की अनुमति
65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को घरों से बाहर निकलने की अनुमति (मेडिकल कारण को छोड़कर) नहीं होगी। रात के समय भी यदि कोई बाहर घूमता पाया गया तो नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसके तहत पांच सौ रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा। प्रशासन की ओर से संक्रमण की रोकथाम के लिए यह निर्णय लिया गया है। ऐसे में जरूरी है कि घर से बाहर निकलने पर लोग थूकने से बचें।
बाजारों में कारों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध
जिलाधीश ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना के लिए शहर के मोती चौक, गुड बाजार, जीवली बाजार, पंजाबी मार्केट में चार पहिया वाहनों जैसे कार, जीप आदि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, जिसके लिए पुलिस और नप अथॉरिटी आवश्यक कार्रवाई करेगी।
शर्तें जो दुकानदारों को करनी होंगी पूरी
सभी बाजारों व मार्किट में दुकानदारों और ग्राहकों को दो गज की दूरी मेनटेन करनी होगी। यह नियम सभी दुकानों पर भी लागू होगा। सभी को दस्तानें और मास्क पहनना होगा। दुकानों के बाहर प्रवेश द्वार पर गार्डस को ग्राहकों की थर्मल स्केनिंग और सैनिटाजेशन करनी होगी। सेल्समेन को ग्राहकों को एटैंड करते समय फेस मास्क पहनकर रखना होगा। दुकानों में एक समय में शॉपकीपर, सेल्समेन, कस्टमर, विजिटर को मिलाकर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होने चाहिए। जिलाधीश ने कहा कि ग्राहक अपने वाहनों को पार्किंग में ही पार्क करें, दुकानों के सामने नहीं। दुकानदारों को दुकान के बाहर सामान रखने की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स को अपने मोबाइल में अरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। आम जनता की जागरूकता के लिए आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने से संबंधित नोटिस लगाना होगा। सभी दुकानदारों से कहा कि अपनी दुकानों में हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें। सभी दुकानदारों को कोरोना से बचाव के लिए आदेशों की दृढ़ता से पालना करनी होगी, अन्यथा आरोपी के खिलाफ कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
ये है क्षेत्रों की कै टेगरी
शहरी क्षेत्र यानि नगर परिषद रेवाड़ी, नगरपालिका धारूहेड़ा व बावल शामिल हैं, जबकि गांवों में कोसली, गुडियानी, नाहड़ा, चिल्हड़, खोरी, पाल्हावास, बेरली, डहीना, बनीपुर चौक, सुठाना, जयसिंहपुर खेड़ा बोर्डर व नांगल तेजू शामिल हैं। जिनमें दुकान व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं। जिलाधीश ने कहा कि सभी दुकानों पर कलर कोडिंग व नंबरिंग की जाएगी। इससे सभी दुकानदारों को बराबर का अवसर मिलेगा। एसडीएम कम इंसिडेंट कमांडर की निगरानी व निर्देशाुनसार शहरी क्षेत्र में कलर कोडिंग व नंबरिंग का कार्य स्थानीय शहरी निकाय विभाग की ओर से किया जाएगा।
नेशनल हाईवे पर ढाबे खोलने के लिए अनुमति जरूरी
नेशनल हाईवे पर स्थित पारंपरिक ढ़ाबों को खोलने के लिए संबधित एसडीएम एवं इंसिडेंट कमांडर से अनुमति लेनी होगी।
गाइडलाइन का करें पालन
जिलाधीश ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी नियमावली की अनुपालना भी करनी होगी। सोशल डिस्टेसिंग ही कोरोना से एकमात्र बचाव का मूलमंत्र है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना से बचाव के लिए शासन व प्रशासन द्वारा समय -समय पर जारी किए जा रहे आदेशों की कॉपी जिला की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
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-बारबर शॉप व सैैलून पर रहेगा प्रतिबंध
आम दुकानों को खोलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। मिल्क बूथ, डेयरी शॉप सुबह सात बजे से खोली जा सकेंगी। मेडिकल स्टोर, मिल्क व डेयरी शॉप रविवार को खुले रहेंगे। बेकरी, स्वीट शॉप, रेस्टोरेंट, टी स्टॉल, फूड आइटम बेचने वाली शॉप, किसी भी प्रकार के पेय पदार्थ को छूट प्रदान नहीं दी गई है। बारबर शॉप, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, सभी प्रकार की गतिविधियां, कोचिंग संस्थान, धार्मिक और पूजा के स्थल बंद रहेंगे।
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-पार्क व स्टेडियम भी रहेंगे बंद
केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि मनोरंजन के साथ सिनेमा हॉल के साथ पार्क व स्टेडियम भी बंद रहेंगे। इसके अलावा शाम सात बजे सुबह सात बजे तक आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम, फार्मेसी, केमिस्ट शॉप और थोक सब्जी मंडी पर कलर कोडिंग, नंबरिंग और निर्धारित समय तक खोलने की कोई पाबंदी नहीं होगी।
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-बुजुर्गों और बच्चों को नहीं होगी घर से बाहर निकलने की अनुमति
65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को घरों से बाहर निकलने की अनुमति (मेडिकल कारण को छोड़कर) नहीं होगी। रात के समय भी यदि कोई बाहर घूमता पाया गया तो नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसके तहत पांच सौ रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा। प्रशासन की ओर से संक्रमण की रोकथाम के लिए यह निर्णय लिया गया है। ऐसे में जरूरी है कि घर से बाहर निकलने पर लोग थूकने से बचें।
बाजारों में कारों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध
जिलाधीश ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना के लिए शहर के मोती चौक, गुड बाजार, जीवली बाजार, पंजाबी मार्केट में चार पहिया वाहनों जैसे कार, जीप आदि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, जिसके लिए पुलिस और नप अथॉरिटी आवश्यक कार्रवाई करेगी।
शर्तें जो दुकानदारों को करनी होंगी पूरी
सभी बाजारों व मार्किट में दुकानदारों और ग्राहकों को दो गज की दूरी मेनटेन करनी होगी। यह नियम सभी दुकानों पर भी लागू होगा। सभी को दस्तानें और मास्क पहनना होगा। दुकानों के बाहर प्रवेश द्वार पर गार्डस को ग्राहकों की थर्मल स्केनिंग और सैनिटाजेशन करनी होगी। सेल्समेन को ग्राहकों को एटैंड करते समय फेस मास्क पहनकर रखना होगा। दुकानों में एक समय में शॉपकीपर, सेल्समेन, कस्टमर, विजिटर को मिलाकर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होने चाहिए। जिलाधीश ने कहा कि ग्राहक अपने वाहनों को पार्किंग में ही पार्क करें, दुकानों के सामने नहीं। दुकानदारों को दुकान के बाहर सामान रखने की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स को अपने मोबाइल में अरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। आम जनता की जागरूकता के लिए आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने से संबंधित नोटिस लगाना होगा। सभी दुकानदारों से कहा कि अपनी दुकानों में हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें। सभी दुकानदारों को कोरोना से बचाव के लिए आदेशों की दृढ़ता से पालना करनी होगी, अन्यथा आरोपी के खिलाफ कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
ये है क्षेत्रों की कै टेगरी
शहरी क्षेत्र यानि नगर परिषद रेवाड़ी, नगरपालिका धारूहेड़ा व बावल शामिल हैं, जबकि गांवों में कोसली, गुडियानी, नाहड़ा, चिल्हड़, खोरी, पाल्हावास, बेरली, डहीना, बनीपुर चौक, सुठाना, जयसिंहपुर खेड़ा बोर्डर व नांगल तेजू शामिल हैं। जिनमें दुकान व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं। जिलाधीश ने कहा कि सभी दुकानों पर कलर कोडिंग व नंबरिंग की जाएगी। इससे सभी दुकानदारों को बराबर का अवसर मिलेगा। एसडीएम कम इंसिडेंट कमांडर की निगरानी व निर्देशाुनसार शहरी क्षेत्र में कलर कोडिंग व नंबरिंग का कार्य स्थानीय शहरी निकाय विभाग की ओर से किया जाएगा।
नेशनल हाईवे पर ढाबे खोलने के लिए अनुमति जरूरी
नेशनल हाईवे पर स्थित पारंपरिक ढ़ाबों को खोलने के लिए संबधित एसडीएम एवं इंसिडेंट कमांडर से अनुमति लेनी होगी।
गाइडलाइन का करें पालन
जिलाधीश ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी नियमावली की अनुपालना भी करनी होगी। सोशल डिस्टेसिंग ही कोरोना से एकमात्र बचाव का मूलमंत्र है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना से बचाव के लिए शासन व प्रशासन द्वारा समय -समय पर जारी किए जा रहे आदेशों की कॉपी जिला की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।