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Rewari News: चचेरी बहन की शादी के लिए मांगी अंतरिम जमानत, कोर्ट ने की खारिज

Sat, 11 Apr 2026 11:31 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 11 Apr 2026 11:31 PM IST
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Interim Bail Sought for Cousin's Wedding; Court Rejects Plea
रेवाड़ी।
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सत्र न्यायाधीश जीएस वाधवा की अदालत ने हत्या के आरोपी बड़ा तालाव मोहल्ला निवासी हंसराज उर्फ हंसा को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी ने चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी।
मामले के अनुसार आरोपी हंसराज उर्फ हंसा पर 30 मई 2024 को मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में लोकेश नामक युवक की हत्या करने का आरोप है। इस मामले में उसके साथ अन्य सह-आरोपियों के नाम भी शामिल हैं। एफआईआर में आरोप है कि सभी आरोपियों ने मिलकर डंडों से हमला कर लोकेश की हत्या की थी।
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अंतरिम जमानत याचिका में आरोपी की ओर से कहा गया था कि उसकी चचेरी बहन की शादी 15 अप्रैल को है और परिवार में उसकी अहम भूमिका है। उसने दावा किया कि शादी की आर्थिक और अन्य व्यवस्थाओं में उसकी मौजूदगी जरूरी है।
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साथ ही यह भी बताया गया कि पूर्व में उसे पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई थी और उसने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया।अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें से एक में वह बरी हो चुका है। चार मामले अभी विचाराधीन हैं।

इसके अलावा कोर्ट को यह भी बताया गया कि आरोपी की पूर्व में दाखिल की गई जमानत याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं। 10 अप्रैल को कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं और मामले की प्रकृति को देखते हुए उसे अंतरिम जमानत देना उचित नहीं होगा।
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