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Rewari News: होटल व गेस्ट हाउस संचालकों तो रिकॉर्ड रखने के निर्देश, नहीं तो होगी कार्रवाई
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होटल व गेस्ट हाउस संचालकों से बातचीत करते थाना शहर प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह। स्रोत : पुलिस
रेवाड़ी। थाना शहर प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह ने बुधवार को थाना क्षेत्र के सभी होटल व गेस्ट हाउस संचालकों व पदाधिकारियों के साथ बैठक की। थाना प्रबंधक ने संचालकों को निर्देश दिए कि वे होटल या गेस्ट हाउस में ठहरने वाले हर व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड विधिवत रखें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि होटल में कमरा किराये पर देने से पहले हर बाहरी और स्थानीय व्यक्ति का वैध पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) लेना आवश्यक है। साथ ही रजिस्टर में नाम, पता और अन्य जरूरी विवरण दर्ज करके उसका सही तरीके से रखरखाव करना होगा।
इस दौरान थाना प्रभारी ने होटल व गेस्ट हाउस संचालकों को हर समय पोर्टल पर ऑनलाइन होटल रजिस्टर्ड करने और होटलों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ऑनलाइन इंद्राज करने बारे भी निर्देश दिए।
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थाना प्रबंधक ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से हर होटल व गेस्ट हाउस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। सभी होटल व गेस्ट हाउस के मुख्य गेट और प्रांगण में कैमरे जरूर लगे होने चाहिए। कैमरे की रिकॉर्डिंग 90 दिन या उससे अधिक होनी चाहिए।
यदि कोई होटल संचालक बिना आईडी प्रूफ के किसी को कमरा किराए पर देता है या नाबालिग को ठहरने की अनुमति देता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी होटल व गेस्ट हाउस संचालक नियमों की पालना दृढ़ता से करें।
बैठक में उपस्थित होटल व गेस्ट हाउस संचालकों ने थाना प्रभारी को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि वे इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। थाना शहर प्रभारी ने भी होटल व गेस्ट हाउस संचालकों को किसी भी प्रकार की सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने का आश्वासन दिया।
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थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि होटल में कमरा किराये पर देने से पहले हर बाहरी और स्थानीय व्यक्ति का वैध पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) लेना आवश्यक है। साथ ही रजिस्टर में नाम, पता और अन्य जरूरी विवरण दर्ज करके उसका सही तरीके से रखरखाव करना होगा।
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इस दौरान थाना प्रभारी ने होटल व गेस्ट हाउस संचालकों को हर समय पोर्टल पर ऑनलाइन होटल रजिस्टर्ड करने और होटलों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ऑनलाइन इंद्राज करने बारे भी निर्देश दिए।
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थाना प्रबंधक ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से हर होटल व गेस्ट हाउस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। सभी होटल व गेस्ट हाउस के मुख्य गेट और प्रांगण में कैमरे जरूर लगे होने चाहिए। कैमरे की रिकॉर्डिंग 90 दिन या उससे अधिक होनी चाहिए।
यदि कोई होटल संचालक बिना आईडी प्रूफ के किसी को कमरा किराए पर देता है या नाबालिग को ठहरने की अनुमति देता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी होटल व गेस्ट हाउस संचालक नियमों की पालना दृढ़ता से करें।
बैठक में उपस्थित होटल व गेस्ट हाउस संचालकों ने थाना प्रभारी को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि वे इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। थाना शहर प्रभारी ने भी होटल व गेस्ट हाउस संचालकों को किसी भी प्रकार की सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने का आश्वासन दिया।