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उठाएं लाभ
Updated Sat, 13 Jan 2018 12:49 AM IST
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उठाएं लाभ: उपायुक्त
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत सभी वर्गों की लड़कियों की शादी के लिए वर्ष 2017-18 के तहत जिले में 814 लाभार्थियों को 2 करोड़ 28 लाख 74 हजार रुपये की राशि दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए प्रार्थी हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए। उपायुक्त ने प्रेसनोट जारी बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के बीपीएल व सभी वर्गों की बीपीएल विधवाओं के परिवारों को 51 हजार रुपये अनुदान के रूप में दिये जाते हैं। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों को इस योजना के तहत 11 हजार व महिला खिलाड़ी, जिसमें ओलंपिक खेलों में भाग लिया हो, उनको 31 हजार रुपये तथा जिस परिवार के पास ढाई एकड़ से कम कृषि भूमि हो व परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो ऐसे परिवार को भी इस योजना में अनुदान स्वरूप 11 हजार रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए प्रार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होता है तथा प्रार्थी के पास जाति प्रमाण पत्र व हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त पंकज ने बताया कि इस योजना के आवेदन आनॅलाइन वेबसाईट पर अपलोड किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में संपर्क भी किया जा सकता है।
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत सभी वर्गों की लड़कियों की शादी के लिए वर्ष 2017-18 के तहत जिले में 814 लाभार्थियों को 2 करोड़ 28 लाख 74 हजार रुपये की राशि दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए प्रार्थी हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए। उपायुक्त ने प्रेसनोट जारी बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के बीपीएल व सभी वर्गों की बीपीएल विधवाओं के परिवारों को 51 हजार रुपये अनुदान के रूप में दिये जाते हैं। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों को इस योजना के तहत 11 हजार व महिला खिलाड़ी, जिसमें ओलंपिक खेलों में भाग लिया हो, उनको 31 हजार रुपये तथा जिस परिवार के पास ढाई एकड़ से कम कृषि भूमि हो व परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो ऐसे परिवार को भी इस योजना में अनुदान स्वरूप 11 हजार रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए प्रार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होता है तथा प्रार्थी के पास जाति प्रमाण पत्र व हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त पंकज ने बताया कि इस योजना के आवेदन आनॅलाइन वेबसाईट पर अपलोड किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में संपर्क भी किया जा सकता है।
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