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पानीपत: पांच वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाले 74 वर्षीय पड़ोसी बुजुर्ग को 20 साल की सजा
Fri, 16 Sep 2022 03:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Sep 2022 03:22 AM IST
सार
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वहीं दोषी पर 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन साल अधिक सजा भुगतनी होगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा थानाक्षेत्र में पांच वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ करने वाले 74 वर्षीय दयाचंद उर्फ दयाराम को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने सुनाया। दोषी पर 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन साल अधिक सजा भुगतनी होगी।
समालखा थाने की पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि उनके तीन बच्चे हैं। उनमें एक बेटा और दो बेटियां हैं। पांच वर्ष की बड़ी बेटी घर के पास खेल रही थी। उसकी मां घर के बाहर बर्तन साफ कर रही थी। चीखने की आवाज सुनकर वह अंदर पहुंची तो देखा कि दयाचंद अर्धनग्न अवस्था में खड़ा था, जबकि उसकी बेटी नीचे पड़ी थी और चिल्ला रही थी।
बच्ची के पिता ने आरोप लगाया कि दयाचंद ने बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। समालखा थाने की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। बच्ची की मां के भी बयान दर्ज किए गए। मां ने बच्ची से दुष्कर्म न होने की बात कहकर मेडिकल कराने से इंकार कर दिया था। मां ने कहा कि आरोपी ने बेटी के साथ छेड़छाड़ की है।
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दोषी ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि 13 जुलाई 2019 की शाम उसने शराब पी थी। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उसकी मां बर्तन धो रही थी। वह बच्ची का हाथ पकड़कर उनके घर में एक खाली कमरे में ले गया था। बच्ची के शोर मचाने पर उसकी मां आई तो वह भाग गया था।
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समालखा थाने की पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि उनके तीन बच्चे हैं। उनमें एक बेटा और दो बेटियां हैं। पांच वर्ष की बड़ी बेटी घर के पास खेल रही थी। उसकी मां घर के बाहर बर्तन साफ कर रही थी। चीखने की आवाज सुनकर वह अंदर पहुंची तो देखा कि दयाचंद अर्धनग्न अवस्था में खड़ा था, जबकि उसकी बेटी नीचे पड़ी थी और चिल्ला रही थी।
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बच्ची के पिता ने आरोप लगाया कि दयाचंद ने बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। समालखा थाने की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। बच्ची की मां के भी बयान दर्ज किए गए। मां ने बच्ची से दुष्कर्म न होने की बात कहकर मेडिकल कराने से इंकार कर दिया था। मां ने कहा कि आरोपी ने बेटी के साथ छेड़छाड़ की है।
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दोषी ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि 13 जुलाई 2019 की शाम उसने शराब पी थी। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उसकी मां बर्तन धो रही थी। वह बच्ची का हाथ पकड़कर उनके घर में एक खाली कमरे में ले गया था। बच्ची के शोर मचाने पर उसकी मां आई तो वह भाग गया था।