फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   पेंचकस से हमला कर छीनाझपटी करने वाले को 10 साल की कैद

पेंचकस से हमला कर छीनाझपटी करने वाले को 10 साल की कैद

Thu, 06 Dec 2018 12:39 AM IST
Updated Thu, 06 Dec 2018 12:39 AM IST
विज्ञापन
पेंचकस से हमला कर छीनाझपटी करने वाले को 10 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

कुुरुक्षेत्र। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हमला कर छीनाझपटी करने के आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जिला उपन्यायवादी शशि भोरिया ने बताया कि 15 मार्च 2018 को थाना शहर थानेसर में सूचना मिली थी कि विकास वासी अंचला चौक कुरुक्षेत्र लड़ाई-झगड़े में लगी चोट के कारण एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल है। एएसआई अजमेर सिंह ने घायल विकास का बयान दर्ज किया। बताया गया कि वह शिवा सेल्स सुभाष मंडी थानेसर के पास नौकरी करता है और 11 मार्च 2018 की रात करीब 9.30 बजे जगदीश की दुकान से अंडे लेने घर से निकला था। उसी समय अमित उर्फ गंजा आया और गाली-गलौज करते हुए पेंचकस निकाल कर उसकी गर्दन एवं कमर पर हमला कर दिया। वह बेहोश हो गया तो आरोपी उसकी जेब से पांच हजार रुपये और गले से चांदी की चेन निकाल कर फरार हो गया। पुलिस ने थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय मे पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने दोषी करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed