{"_id":"5c08217bbdec2241b142945a","slug":"201544036731-kurukshetra-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पेंचकस से हमला कर छीनाझपटी करने वाले को 10 साल की कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
पेंचकस से हमला कर छीनाझपटी करने वाले को 10 साल की कैद
Updated Thu, 06 Dec 2018 12:39 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमर उजाला ब्यूरो
कुुरुक्षेत्र। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हमला कर छीनाझपटी करने के आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उपन्यायवादी शशि भोरिया ने बताया कि 15 मार्च 2018 को थाना शहर थानेसर में सूचना मिली थी कि विकास वासी अंचला चौक कुरुक्षेत्र लड़ाई-झगड़े में लगी चोट के कारण एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल है। एएसआई अजमेर सिंह ने घायल विकास का बयान दर्ज किया। बताया गया कि वह शिवा सेल्स सुभाष मंडी थानेसर के पास नौकरी करता है और 11 मार्च 2018 की रात करीब 9.30 बजे जगदीश की दुकान से अंडे लेने घर से निकला था। उसी समय अमित उर्फ गंजा आया और गाली-गलौज करते हुए पेंचकस निकाल कर उसकी गर्दन एवं कमर पर हमला कर दिया। वह बेहोश हो गया तो आरोपी उसकी जेब से पांच हजार रुपये और गले से चांदी की चेन निकाल कर फरार हो गया। पुलिस ने थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय मे पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने दोषी करार दिया।
विज्ञापन
कुुरुक्षेत्र। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हमला कर छीनाझपटी करने के आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उपन्यायवादी शशि भोरिया ने बताया कि 15 मार्च 2018 को थाना शहर थानेसर में सूचना मिली थी कि विकास वासी अंचला चौक कुरुक्षेत्र लड़ाई-झगड़े में लगी चोट के कारण एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल है। एएसआई अजमेर सिंह ने घायल विकास का बयान दर्ज किया। बताया गया कि वह शिवा सेल्स सुभाष मंडी थानेसर के पास नौकरी करता है और 11 मार्च 2018 की रात करीब 9.30 बजे जगदीश की दुकान से अंडे लेने घर से निकला था। उसी समय अमित उर्फ गंजा आया और गाली-गलौज करते हुए पेंचकस निकाल कर उसकी गर्दन एवं कमर पर हमला कर दिया। वह बेहोश हो गया तो आरोपी उसकी जेब से पांच हजार रुपये और गले से चांदी की चेन निकाल कर फरार हो गया। पुलिस ने थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय मे पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने दोषी करार दिया।
विज्ञापन