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नशीली वस्तु तस्करी की दोषी दो महिलाओं को अदालत ने सुनाई चार वर्ष की कैद
Updated Sat, 02 Jun 2018 12:52 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। एडीजे डॉ. संजीव आर्य की अदालत ने नशीली वस्तुओं की तस्करी करने की दोषी दो महिलाओं को चार व दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने की एवज में अतिरिक्त सजा काटनी होगी। शहर थाना पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में रानी व कश्मीरों को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ पुलिस ने सात अक्तूबर 2015 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने रानी को चार वर्ष जबकि कश्मीरों को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसके साथ-साथ रानी पर पांच हजार रुपये जुर्माना व कश्मीरों पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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जींद। एडीजे डॉ. संजीव आर्य की अदालत ने नशीली वस्तुओं की तस्करी करने की दोषी दो महिलाओं को चार व दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने की एवज में अतिरिक्त सजा काटनी होगी। शहर थाना पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में रानी व कश्मीरों को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ पुलिस ने सात अक्तूबर 2015 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने रानी को चार वर्ष जबकि कश्मीरों को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसके साथ-साथ रानी पर पांच हजार रुपये जुर्माना व कश्मीरों पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है।