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गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा में नए आजीवन सदस्य बनने का रास्ता साफ हुआ : संत सुरैहती
Wed, 11 Feb 2026 09:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Wed, 11 Feb 2026 09:26 PM IST
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झज्जर। श्री ब्राह्मण महासभा झज्जर के महासचिव संत सुरैहती ने बताया कि गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं में नई वोट हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविन्द शर्मा ने समाज के अनुरोध पर खुलवा दी है।
उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविन्द शर्मा का ब्राह्मण समाज की तरफ से आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि गौड़ विद्या प्रचारिणी सभा में नए आजीवन सदस्यों के सदस्यता ग्रहण को लेकर लंबे समय से चला आ रहा मामला अब पूरी तरह सुलझ गया है।
सरकार ने हरियाणा पंजीकरण एवं विनियमन सोसायटी अधिनियम, 2012 की धारा 85 के तहत आवश्यक अनुमति एवं छूट प्रदान करते हुए नए सदस्यों के सदस्यता ग्रहण को स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में जिला रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसायटीज ने सभा के प्रशासक को पत्र जारी कर राज्य सरकार की मंजूरी से अवगत कराया है।
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संत सुरैहती ने बताया कि गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं में नई वोट 11 फरवरी से 45 दिनों तक बन पाएगी। यह स्वीकृति उस स्थिति में प्रदान की गई है, जब सभा की गवर्निंग बॉडी अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में धारा 85 के विशेष प्रावधानों का प्रयोग करते हुए नए सदस्य ग्रहण का मार्ग प्रशस्त किया गया है।
जिला रजिस्ट्रार ने सभा प्रशासन को सरकार द्वारा जारी आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सदस्यता ग्रहण प्रक्रिया सरकार व सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी तथा सभी नियमों एवं शर्तों का पालन अनिवार्य होगा।
नए आजीवन सदस्यों के जुड़ने से इसका और विस्तार होगा और संस्था के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।
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उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविन्द शर्मा का ब्राह्मण समाज की तरफ से आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि गौड़ विद्या प्रचारिणी सभा में नए आजीवन सदस्यों के सदस्यता ग्रहण को लेकर लंबे समय से चला आ रहा मामला अब पूरी तरह सुलझ गया है।
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सरकार ने हरियाणा पंजीकरण एवं विनियमन सोसायटी अधिनियम, 2012 की धारा 85 के तहत आवश्यक अनुमति एवं छूट प्रदान करते हुए नए सदस्यों के सदस्यता ग्रहण को स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में जिला रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसायटीज ने सभा के प्रशासक को पत्र जारी कर राज्य सरकार की मंजूरी से अवगत कराया है।
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संत सुरैहती ने बताया कि गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं में नई वोट 11 फरवरी से 45 दिनों तक बन पाएगी। यह स्वीकृति उस स्थिति में प्रदान की गई है, जब सभा की गवर्निंग बॉडी अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में धारा 85 के विशेष प्रावधानों का प्रयोग करते हुए नए सदस्य ग्रहण का मार्ग प्रशस्त किया गया है।
जिला रजिस्ट्रार ने सभा प्रशासन को सरकार द्वारा जारी आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सदस्यता ग्रहण प्रक्रिया सरकार व सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी तथा सभी नियमों एवं शर्तों का पालन अनिवार्य होगा।
नए आजीवन सदस्यों के जुड़ने से इसका और विस्तार होगा और संस्था के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।