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Hisar News: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का फैसला, सेवा में कमी पर बीमा कंपनी को 9% ब्याज सहित 5.96 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 05 Nov 2025 12:53 AM IST
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The District Consumer Disputes Redressal Commission's decision ordered the insurance company to pay Rs 5.96 lakh with 9% interest for deficiency in service.
हिसार। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हिसार ने सेवा में कमी पाए जाने पर यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को शिकायतकर्ता विनोद सिंगला को उनकी दुर्घटनाग्रस्त कार का पूरा बीमा मूल्य 5.96 लाख रुपये 9 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त 40 हजार रुपये मानसिक पीड़ा और मुआवजा व 20 हजार रुपये मुकदमा खर्च के तौर पर भी देने होंगे। आयोग की पीठ के अध्यक्ष जगदीप सिंह, सदस्य रजनी गोयत और डॉ. अमिता अग्रवाल ने यह फैसला सुनाया।
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टोहना निवासी विनोद सिंगला ने शिकायत में बताया कि उन्होंने अपनी कार का बीमा यूनिवर्सल सोमपो कंपनी से करवाया था। बीमा अवधि 12 जनवरी 2020 से 11 जनवरी 2021 थी। 18 जून 2020 को कार पंजाब के समाना में सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें दो लोगों की मौत हुई। कंपनी के सर्वेयर ने वाहन को टोटल लॉस घोषित किया। शिकायतकर्ता ने सभी दस्तावेज जमा करवाए, लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए दावा अस्वीकार कर दिया कि दुर्घटना की सूचना 36 दिन देरी से दी गई और दस्तावेज समय पर नहीं मिले। आयोग ने पाया कि कंपनी ने तकनीकी आधार पर दावा खारिज किया, जबकि कोरोना महामारी के दौरान दस्तावेज में देरी होना वाजिब था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय गुरमेल सिंह बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और बीमा नियामक आईआरडीए के परिपत्र का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि कोविड जैसी परिस्थितियों में तकनीकी कारणों से दावा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आयोग ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी उपभोक्ता को 5.96 लाख रुपये 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करे। देरी होने पर 12% ब्याज देना होगा।
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