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Haryana: कौन है राधेश्याम उर्फ परमगुरु? जिन्हें पुलिस ने किया गिरफ्तार, हिसार कोर्ट ने दिए कार्रवाई के आदेश
Mon, 10 Nov 2025 08:39 PM IST
अंकेश ठाकुर
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Mon, 10 Nov 2025 08:39 PM IST
सार
फ्यूचर मेकर कंपनी के जरिए हरियाणा सहित कई राज्यों में 3 हजार करोड़ रुपये की ठगी के आरोपी कंपनी के सीएमडी राधेश्याम उर्फ परम गुरु और कंपनी के एमडी बंसीलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
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राधेश्याम उर्फ परमगुरु
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
फ्यूचर मेकर कंपनी के जरिए हरियाणा सहित कई राज्यों में 3 हजार करोड़ रुपये की ठगी के आरोपी कंपनी के सीएमडी राधेश्याम उर्फ परम गुरु और कंपनी के एमडी बंसीलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह दोनों 57 करोड़ रुपये के जीएसटी बकाया मामले में सोमवार को हिसार में सीजेएम राजीव की अदालत में जीएसटी से जुड़े मामले में पेश हुए थे।
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तेलंगाना पुलिस ने 9 सितंबर 2018 को आदमपुर के गांव सीसवाल के राधेश्याम सुथार, फतेहाबाद के गांव चिंदड़ के सुंदर सैनी और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। जिसमें करीब फ्यूचर मेकर कंपनी के नाम पर 32,83,033 निवेशकों से करीब 2957 करोड़ का फ्रॉड करने का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में कंपनी के सीएमडी राधेश्याम उर्फ परम गुरु, कंपनी के एमडी बंसीलाल को गिरफ्तार कर लिया था। राधेश्याम करीब 4 साल तक जेल में रहे। इसके बाद उनको जमानत मिली थी। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने प्रवचन शुरू कर दिए। उन्होंने अपना नाम बदल कर परमगुरु राधेश्याम रख लिया। सोशल मीडिया पर अपने प्रवचन डालने भी शुरू कर दिए।
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जानकारी के अनुसार जीएसटी 57 करोड़ फ्रॉड मामले में राधेश्याम, एमडी बंसीलाल पर सीजेएम राजीव कुमार की अदालत में केस चल रहा था। इसको लेकर अदालत की ओर से लगातार समन दिए जा रहे थे। बार बार समन के बाद भी वह नहीं पहुंच रहे थे। इस मामले में सोमवार 9 नवंबर को सुनवाई थी। सोमवार को भी यह दोनों आरोपी देर से पहुंचे। अदालत में करीब एक घंटे तक बहस चली। अदालत ने आरोपियों के गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर हिसार जेल 2 में 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दिया।
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एडवोकेट नरेश सचदेवा ने बताया कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) आयुक्त ने नवंबर 2024 में एक शिकायत दर्ज कराई थी। राधेश्याम और बंसीलाल की कंपनी फ्यूचर मेकर पर 2015 से 2018 तक हुए कारोबार के आधार पर 57 करोड़ का सर्विस टैक्स बकाया बताकर वसूली का केस डाला था। इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी लेकिन खारिज कर दी थी। सेशन कोर्ट में बेल के लिए याचिका लगाएंगे।