फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Five years imprisonment for molesting minor

नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को पांच वर्ष कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Aug 2021 12:53 AM IST
विज्ञापन
Five years imprisonment for molesting minor
हिसार। जिले के एक गांव निवासी नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को एडीजे सीमा सिंघल की अदालत ने पांच वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगनी होगी। आरोपी कैलाशचंद को अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया था। दोषी को सजा के लिए 19 अगस्त निर्धारित की गई थी।
विज्ञापन

मामले के संबंध में महिला थाने में चार अप्रैल 2019 को केस दर्ज हुआ था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि एक अप्रैल 2019 को उसकी पोती सामान लेने के लिए कैलाशचंद की दुकान पर गई थी। उस दौरान कैलाशचंद ने उससे छेड़छाड़ की। उसी दिन कैलाशचंद ने पड़ोस में ही रहने वाली अन्य युवती से भी छेड़छाड़ की थी। मामले में पुलिस ने कैलाशचंद के खिलाफ धारा 354ए व 10 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
विज्ञापन

चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल कैद
चेक बाउंस मामले में जेएमआईसी जितेंद्र कुमार की अदालत ने रावतखेड़ा निवासी जगदीश को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को चेक की दो लाख 6 हजार रुपये रकम शिकायतकर्ता को दोगुनी देनी थी। अब वह चार लाख 12 हजार रुपये लौटाएगा। द हिसार डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी को.ऑ. एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लि. की ओर से जगदीश के खिलाफ चेक बाउंस के संबंध में अदालत में शिकायत दी थी। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed