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Hisar News: छात्रा से दुष्कर्म के दोषी ड्राइंग टीचर को 10 साल कैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 05 Mar 2025 12:14 AM IST
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Drawing teacher convicted of raping a student, sentenced to 10 years imprisonment
दुष्कर्म के दोषी राजबीर को लेकर जाते पुलिसकर्मी। 
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने बंधक बनाकर छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी ड्राइंग टीचर राजबीर को दस साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने 25 फरवरी को राजबीर को दोषी करार दिया था। इस संबंध में हांसी पुलिस ने 5 अप्रैल 2021 को ड्राइंग टीचर राजबीर के खिलाफ अपहरण, बंधक बनाने, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था।
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पीड़ित पक्ष के वकील रजन कल्सन ने बताया कि छात्रा ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया था कि 2015 में सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ती थी। ड्राइंग टीचर राजबीर उस पर गलत नजर रखता था। चाॅकलेट, टाॅफी, पेन और पेंसिल देने के बहाने अकेले में छेड़छाड़ करता था। जब वह दसवीं कक्षा में थी तो आरोपी टीचर ने खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि 5 अप्रैल 2020 को ड्राइंग टीचर उसे अपनी स्कूटी पर बैठा कर खेत में ले गया और कोठे में चार घंटे बंधक बनाकर शारीरिक संबंध बनाए व अप्राकृतिक यौन शोषण किया। पीडित़ा ने बताया कि जब उसका भाई उसे खाेजते हुए पहुंचा तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी। उक्त मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है।
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