फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Bullets were fired for not paying extortion of Rs 20 lakh, two accused arrested

20 लाख रुपये की रंगदारी न देने पर बरसाई थीं गोलियां, दो आरोपी गिरफ्तार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 23 Apr 2022 11:06 PM IST
विज्ञापन
Bullets were fired for not paying extortion of Rs 20 lakh, two accused arrested
हिसार। राजली गांव निवासी अशोक उर्फ शोकी पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाने और 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में स्पेशल स्टाफ टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उप पुलिस अधीक्षक कप्तान सिंह ने बताया कि आरोपी राजली निवासी सुखबीर उर्फ डडू और सरसौद निवासी मंजीत उर्फ सीटू को अदालत में पेश कर पांच दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी सुखबीर ने बताया कि राजली गांव निवासी अशोक उर्फ शोकी पहले उसका दोस्त था। उसके कहने पर उसने अपने साथी के साथ मिलकर वर्ष 2018 में गांव के ही शराब ठेकेदार सुरेंद्र और रामफल पर जान से मारने की नीयत से गोलियां मारी थी।
विज्ञापन

पहले दोस्त फिर बन गए दुश्मन
उप पुलिस अधीक्षक कप्तान सिंह ने प्रेसवार्ता में बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ बरवाला थाना में 10 अप्रैल को हत्या के प्रयास और षड्यंत्र रचने का केस दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी सुखबीर उर्फ डडू व शिकायतकर्ता अशोक कुमार पहले दोस्त थे और साथ में सट्टा खाईवाली का काम करते थे। मई 2018 में सुखबीर उर्फ डडू ने रंजिशन शराब ठेकेदार सुरेंद्र और रामफल को जान से मारने के लिए गोलियां मारी थी। जिस कारण सुखबीर को थाना बरवाला में हत्या प्रयास के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। सुखबीर ने हत्या के प्रयास मामले में सुरेंद्र व रामफल के साथ 6 लाख रुपये देकर राजीनामा कर लिया और अशोक ने इस राजीनामे का पूरा खर्चा देने की हामी भरी थी और बाद में रुपये देने से मना कर दिया। बाद में पंचायती फैसले में हत्या के प्रयास मामले का कुल खर्चा 7 लाख 50 हजार रुपये बना और अशोक ने सुखबीर को 5 लाख 50 हजार रुपये देने की फिर से हामी भरी, परंतु बाद में अशोक ने राशि देने से मना कर दिया। इसके बाद अशोक से सुखबीर रंजिश रखने लगा।
विज्ञापन

उप पुलिस अधीक्षक कप्तान सिंह ने बताया कि हत्या प्रयास के मामले में आरोपी सुखबीर के साढ़े सात लाख रुपये लगे थे और ब्याज मिलाकर बीस लाख रुपये हो गया था। सुखबीर ने 31 मार्च को अशोक से 20 लाख रुपये मांगे थे, लेकिन अशोक ने मना कर दिया। इसके बाद सुखबीर ने मंजीत के साथ मिलकर अशोक के घर पर कई राउंड फायर किए थे। परंतु गोलियां अशोक को न लगकर घर के शीशे पर लगी थी। इसके बाद भी रुपये न देने पर 10 अप्रैल को दोबारा से अशोक पर जान से मारने की नीयत से कई राउंड फायर किए और फरार हो गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

इंदौर से लेकर आए अवैध पिस्तौल
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी इंदौर से 4 अवैध पिस्तौल 32 बोर और 25 कारतूस एक लाख रुपये में खरीद कर लाए थे। बता दें कि आरोपी सुखबीर पर बरवाला थाना में हत्या प्रयास और सदर थाना कैथल में डकैती का केस दर्ज है। मंजीत पर बरवाला थाना में लूट, हत्या और रंगदारी मांगने के तीन केस दर्ज हैं। उपरोक्त अभियोग में एक आरोपी सत्यवान को पहले ही पुलिस जेल भेज चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed